अपहृत छात्रा को अपने घर मे रखने वाले आरोपी को 3 साल की सजा
मुलताईं। थाना क्षेत्र मुलताईं में निवास करने वाली एक नाबालिग छात्रा को शादी का प्रलोभन देकर भगा कर काटोल(महाराष्ट्र) ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई ने 10 साल के सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं इसी मामले के दूसरे आरोपी को अपह्रत छात्रा को अपने घर मे रखने के मामले 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है।प्रकरण में पैरवी करने वाली लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया कि 7 फरवरी 2019 को पीड़ित छात्रा के पिता ने थाना मुलताई में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री कक्षा 12 की छात्रा है जो कि रोजाना की तरह स्कूल गई थी इस दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है।जिस पर थाना पुलिस मुलताईं ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 363 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण की विवेचना की। इस दौरान पुलिस ने छात्रा को ग्राम पारडी काटोल (महाराष्ट्र)से आरोपी अमरलाल पिता टेनु बेले के घर से छात्रा को दस्तयाब किया गया था। आरोपी अमरलाल ने पुलिस को बताया था कि आरोपी सचिन पिता श्रवण बेले निवासी खेड़ी रामोसी थाना मुलताईं ने छात्रा को शादी का प्रलोभन देकर उसके घर लाकर रखा था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि सचिन ने उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया था। पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी सचिन एवं अमरलाल के खिलाफ धारा 363,366,368,376(2)एन भादवि के तहत नामजद आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण की सुनवाई के करते हुए दोनों पक्षो के गवाह एवं अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुए आरोपी सचिन को धारा 376(2)एन भादवि में 10 साल सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपए के अर्थदंड एवं आरोपी अमरलाल को धारा 368 में दोषी पाते हुए 3 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है।