window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); MP में पुलिस कमिश्नर कोर्ट का आदेश: यह शख्स अब अपनी बाइक और कार में सफर नही कर पाएगा - MPCG News

MP में पुलिस कमिश्नर कोर्ट का आदेश: यह शख्स अब अपनी बाइक और कार में सफर नही कर पाएगा

पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने दिया आदेश, जनिए आखिर क्या है वजह ?

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने एक अलग तरह का फैसला सुनाया है। यह फैसला सड़क पर चलती बाइक में स्टंट करने वालों के लिए एक सबक है, या कह सकते हैं कि अब सड़क पर स्टंटबाजी करना महंगा पड़ सकता है।

इसे भी पढ़े –बैतुल में बेखौफ गौवंश तस्कर: 27 गौवंश से भरा कंटेनर पकड़ने में राष्ट्रीय हिन्दू सेना को मिली फिर बड़ी सफलता

अब-तक विदेशों में इस तरह के फैसले सुनाए जाते हैं। कई देशों में स्टंटबाज के अलावा निर्धारित मात्रा से अधिक शराब पीकर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाने का प्रावधान है। इस तरह के फैसले बीच बीच में आते रहते है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें स्टंटबाज को कोर्ट ने फरमान सुनाया है। कोर्ट ने स्टंटबाज को एक साल तक अपनी बाइक या कार पर सफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वे किसी के साथ बाइक या कार पर भी यात्रा नहीं कर सकते हैं। इस दौरान उस शख्स को कहीं आने-जाने के लिए सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा।

Related posts

यूरिया खाद की किल्लत को लेकर सिलवानी में भड़के किसान बरेली उदयपुरा स्टेट हाइवे पर किसानों ने किया चक्काजाम जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी मौके पर पहुंचे अधिकारी

MPCG NEWS

10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान एस्मा एक्ट लागूः कोई भी शिक्षक नहीं ले सकता छुट्टी

MPCG NEWS

रेत का अवैध खनन:अभी भी शहर में अलसुबह और देर रात को पड़ोसी जिलों से दोगुने दाम में आ रही है डंपर व ट्रॉलियों से रेत

MPCG NEWS

Leave a Comment