window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); MP में पुलिस कमिश्नर कोर्ट का आदेश: यह शख्स अब अपनी बाइक और कार में सफर नही कर पाएगा - MPCG News

MP में पुलिस कमिश्नर कोर्ट का आदेश: यह शख्स अब अपनी बाइक और कार में सफर नही कर पाएगा

पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने दिया आदेश, जनिए आखिर क्या है वजह ?

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने एक अलग तरह का फैसला सुनाया है। यह फैसला सड़क पर चलती बाइक में स्टंट करने वालों के लिए एक सबक है, या कह सकते हैं कि अब सड़क पर स्टंटबाजी करना महंगा पड़ सकता है।

इसे भी पढ़े –बैतुल में बेखौफ गौवंश तस्कर: 27 गौवंश से भरा कंटेनर पकड़ने में राष्ट्रीय हिन्दू सेना को मिली फिर बड़ी सफलता

अब-तक विदेशों में इस तरह के फैसले सुनाए जाते हैं। कई देशों में स्टंटबाज के अलावा निर्धारित मात्रा से अधिक शराब पीकर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाने का प्रावधान है। इस तरह के फैसले बीच बीच में आते रहते है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें स्टंटबाज को कोर्ट ने फरमान सुनाया है। कोर्ट ने स्टंटबाज को एक साल तक अपनी बाइक या कार पर सफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वे किसी के साथ बाइक या कार पर भी यात्रा नहीं कर सकते हैं। इस दौरान उस शख्स को कहीं आने-जाने के लिए सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा।

Related posts

MP बड़ा हादसा: प्रेस क्लब के अध्यक्ष समेत 3 पत्रकारों की सड़क हादसे में मौत, CM ने जताया शोक

MPCG NEWS

आदिवासी दिवस मनाया:आदिवासी समाज महापंचायत द्वारा निकाली रैली तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन रैली में जय जोहार जय भगवान बिरसा मुंडा एकलव्य ….आदिवासी जिंदाबाद के लगाए जयकारे

MPCG NEWS

बाप का राज है क्या जो मेरा वीडियो बनाओगे…: BJP पार्षद ने पशु प्रेमियों को दी धमकी

MPCG NEWS

Leave a Comment