window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); टक्कर मारकर किसान को घायल करने वाले ट्रैक्टर चालक को एक वर्ष की सजा - MPCG News

टक्कर मारकर किसान को घायल करने वाले ट्रैक्टर चालक को एक वर्ष की सजा

मुलताई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में साईंखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम परतापुर में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए किसान को टक्कर मारकर घायल करने वाले ट्रैक्टर चालक को दोषी ठहराते हुए 1 साल के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया फरियादी आयुष ने थाना साईंखेड़ा मे रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 11 मार्च 2019 को ट्रैक्टर चालक उत्तम पिता शिवचरण सूर्यवंशी उनके खेत मे लगे सिंचाई पंपों को नुकसान पहुंचाकर वापस लौट रहा था उसी दौरान आयुष के पिता आत्माराम सूर्यवंशी ने ट्रैक्टर चालक को सिंचाई पंपों को नुकसान पहुंचाने की शिकायत की तो उत्तम सूर्यवंशी ने ट्रैक्टर को तेजी और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसके पिता आत्माराम को टक्कर मार दी जिससे पिता आत्माराम को गंभीर चोट आई फरियादी आयुष की रिपोर्ट पर साईं खेड़ा पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक उत्तम पिता शिवचरण सूर्यवंशी निवासी ग्राम परतापुर के खिलाफ धारा 338 सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी ट्रैक्टर चालक उत्तम सूर्यवंशी को धारा 338 के तहत दोषी ठहराते हुए 1 साल के कठोर कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया । साथ ही मोटर यान अधिनियम की पृथक पृथक धाराओं में कुल 3 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Related posts

छिंदवाड़ा: राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक उधारी बंद

MPCG NEWS

बड़ी खबर: माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा, MP/MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

MPCG NEWS

असामाजिक तत्वों पर किरंदुल पुलिस की कार्यवाही, अवैध शराब परिवहन करते दो गिरफ्तार

MPCG NEWS

Leave a Comment