window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); टक्कर मारकर किसान को घायल करने वाले ट्रैक्टर चालक को एक वर्ष की सजा - MPCG News

टक्कर मारकर किसान को घायल करने वाले ट्रैक्टर चालक को एक वर्ष की सजा

मुलताई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में साईंखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम परतापुर में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए किसान को टक्कर मारकर घायल करने वाले ट्रैक्टर चालक को दोषी ठहराते हुए 1 साल के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया फरियादी आयुष ने थाना साईंखेड़ा मे रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 11 मार्च 2019 को ट्रैक्टर चालक उत्तम पिता शिवचरण सूर्यवंशी उनके खेत मे लगे सिंचाई पंपों को नुकसान पहुंचाकर वापस लौट रहा था उसी दौरान आयुष के पिता आत्माराम सूर्यवंशी ने ट्रैक्टर चालक को सिंचाई पंपों को नुकसान पहुंचाने की शिकायत की तो उत्तम सूर्यवंशी ने ट्रैक्टर को तेजी और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसके पिता आत्माराम को टक्कर मार दी जिससे पिता आत्माराम को गंभीर चोट आई फरियादी आयुष की रिपोर्ट पर साईं खेड़ा पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक उत्तम पिता शिवचरण सूर्यवंशी निवासी ग्राम परतापुर के खिलाफ धारा 338 सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी ट्रैक्टर चालक उत्तम सूर्यवंशी को धारा 338 के तहत दोषी ठहराते हुए 1 साल के कठोर कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया । साथ ही मोटर यान अधिनियम की पृथक पृथक धाराओं में कुल 3 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Related posts

बैतूल से सीएम हाउस तक 480 किमी और 116 घंटे की पदयात्रा: आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई लड़ रहे राहुल नागवंशी

MPCG NEWS

मध्यप्रदेश में कोरोना अलर्ट: फिर लौटेंगी पाबंदियां, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारियां

MPCG NEWS

VIDEO: जल्लाद बना पति, पत्नी को रस्सी से कुएं में लटकाया, देखे वायरल वीडियो

MPCG NEWS

Leave a Comment