एसडीएम और तहसीलदारों को सख्त निगरानी के निर्देश

बैतूल। मानसून की सक्रियता और वर्षा ऋतु को देखते हुए बैतूल जिले में रेत खनन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने आदेश जारी करते हुए जिले की सभी रेत खदानों, नदियों एवं नालों से रेत के उत्खनन पर 30 जून 2026 की मध्यरात्रि से 1 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है।
जारी आदेश के अनुसार, वर्षा ऋतु के दौरान नदियों के जलस्तर में वृद्धि और संभावित दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीएम) एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध अवधि में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कड़ी निगरानी रखी जाए तथा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए।

