window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); छिंदवाड़ा निलंबित CMHO को हाईकोर्ट ने दिया स्टे ऑर्डर - MPCG News

छिंदवाड़ा निलंबित CMHO को हाईकोर्ट ने दिया स्टे ऑर्डर

मुख्यमंत्री ने मंच से CMHO को किया था निलंबित, जाने मामला

छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फैसले पर रोक लगा दी है। सीएम शिवराज सिंह ने छिंदवाड़ा सीएमएचओ को मंच से सस्पेंड कर दिया था। जिसके बाद निलंबित CMHO ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है।

प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान 9 दिसंबर को छिंदवाड़ा पहुंचे थे। जहां उन्होंने सीएमएचओ को तत्काल पद से हटाने का आदेश दिया था। जिसे लेकर CMHO डॉ. गिरीश चौरसिया हाईकोर्ट पहुंचे। उच्च न्यायालय ने कोई ठोस वजह ना होने और इस तरह के आदेश पर सवाल उठाते हुए निलंबन के आदेश पर स्टे ऑर्डर दिया है।

बता दें कि यह दूसरी बार है जब डॉ. चौरसिया को हाईकोर्ट से राहत मिली है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह ने 22 सितंबर को सौंसर में आयोजित जनसेवा शिविर में मंच पर निलंबित करने के आदेश दिए, जिसके खिलाफ वह हाईकोर्ट गए थे। जहां उच्च न्यायालय ने उन्हे स्टे देकर निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया था।

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