window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); घर में घुसकर छेड़ छाड़ करने वाले आरोपी को एक साल का कारावास - MPCG News

घर में घुसकर छेड़ छाड़ करने वाले आरोपी को एक साल का कारावास

मुलताईं। थाना क्षेत्र बोरदेही के ग्राम में घर मे घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायिक प्रथम श्रेणी मुलताई ने एक साल के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया कि फरियादी ने थाना बोरदेही में रिपोर्ट लिखाई थी कि बीते 04 जून 2019 को रात्रि 9 बजे के लगभग वह खाना खाकर अपनी अपनी दोनों बच्चियों के साथ कमरे के अंदर सो रही थी रात्रि करीब 2 बजे एक व्यक्ति आया और बुरी नियत से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जिससे फरियादी की नींद खुली तो फरियादी ने उसे एक लात मारी और देखा कि वह व्यक्ति अंडरवियर बनियान में था वह गांव का छोटा ऊर्फ तुलाराम था।जब फरियादी ने अपने देवर को आवाज लगाई तब आरोपी कमरे की कुंडी खोल कर भाग गया और भागते हुए फरियादी को धमकी दी कि यदि थाने में रिपोर्ट की तो उसे जान से मार देगा।चिल्लाने की आवाज सुनकर फरियादी का देवर एवं देवरानी दौड़ कर आए और उन्होंने भी आरोपी को भागते हुए देखा उसके बाद सभी आरोपी के घर गए लेकिन आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना बोरदेही द्वारा आरोपी छोटू उर्फ तुलाराम के खिलाफ धारा 354,457 506भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश द्वारा आरोपी छोटू उर्फ तुलाराम को दोषी पाते हुए धारा 457 भादवि में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 1 साल के कठोर कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

Related posts

मुलताई: बुजुर्ग मां की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास

MPCG NEWS

घोड़ाडोंगरी में आज होगा खाटू श्याम का विशाल कीर्तन

MPCG NEWS

चांदनी रातों में धड़ल्ले से चल रहा अवैध कोयला चोरी का कारोबार

MPCG NEWS

Leave a Comment