हमला करने वाले 9 आरोपियों को सात-सात साल का कारावास
मुलताई। बोरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम भूरी ढाना पसतलाई में जमीन विवाद के चलते तीन भाइयों सहित दो महिलाओं के साथ मारपीट कर प्राणघातक हमला करने वाले 9 आरोपियों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुलताईं ने दोषी ठहराते हुए सात सात साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक राजेश साबले ने बताया ग्राम भूरीढाना पसतलाई निवासी फरियादी अनार सिंह ने बोरदेही पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई कि 6 जुलाई को शाम 6:15 बजे के दरमियान वह खेत में था उसी दौरान ग्रामीण शंकर ने खेत में आकर बताया उसके भाई सज्जन और सतवन के साथ ग्राम के ही निवासी चेतन, आनंद, इंद्र, चंदन सहित अन्य लोग मारपीट कर रहे हैं। जानकारी मिलने पर वह पत्नी सरिता,भाभी आभा और ओम सिंह के साथ मौके पर पहुंचा तो आरोपी जमीन विवाद को लेकर तलवार,कुल्हाड़ी,लाठी जैसे खतरनाक हथियारों से उसके भाईयो के साथ मारपीट करते हुए दिखे। चेतन और आनंद ने सतवन सिंह के साथ कुल्हाड़ी और तलवार से मारपीट की थी जिससे सतवन के सिर में चोट आने से खून निकलने लगा था। वही चंदन और इंद्र ने सज्जन सिंह के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट की थी। जिसके चलते सज्जन के सिर और कंधे के साथ शरीर के अन्य स्थानों पर चोट आई थी ।वही आरोपियों ने भाई सलमन सिंह के कुल्हाड़ी और लाठी से और बीच-बचाव करने आई सरिता और आभा के साथ भी लाठी और डंडे से मारपीट की थी । मारपीट में तीनों को भी चोट आई थी। बोरदेही पुलिस ने अनार सिंह की रिपोर्ट पर आरोपी लक्ष्मण पिता नाग सिंह चौहान, आनंद पिता लक्ष्मण सिंह चौहान,इंद्र सिंह पिता जसवंत सिंह चौहान,नीलू पिता जसवंत सिंह चौहान,छोटू पिता जालौन सिंह चौहान, सरगम पिता जालम सिंह चौहान,जसवंत उर्फ भल्लू पिता नागसिंह चौहान,चेतन पिता लक्ष्मण सिंह चौहान और चंदन पिता लक्ष्मण सिंह चौहान सभी निवासी ग्राम भूरी ढाना पसतलाई के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 294, 323, 307 सहित धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत सभी 9 आरोपियों को धारा 307/149 के तहत दोषी ठहराते हुए सात -सात साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है।वही प्रत्येक आरोपी को 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। धारा 147 में दोषी ठहराते हुए एक एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से और धारा 148 के तहत दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।गौरतलब है कि सजा से दंडित एक आरोपी इंद्र सिंह चौहान की प्रकरण की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है।