window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); MP Election: वोटर आईडी नहीं होने पर भी कर सकेंगे मतदान, इन 12 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर डाल सकते हैं वोट, जानिए पूरी डिटेल - MPCG News

MP Election: वोटर आईडी नहीं होने पर भी कर सकेंगे मतदान, इन 12 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर डाल सकते हैं वोट, जानिए पूरी डिटेल

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केंद्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नंबर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे।

इन 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर कर सकेंगे वोट

यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है।

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