window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); MP के दो शहरों में पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध, आदेश जारी - MPCG News

MP के दो शहरों में पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध, आदेश जारी

मध्यप्रदेश। ग्वालियर शहर में दिवाली त्योहार पर पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध लग गया है। सुप्रीम कोर्ट के 29-10- 2021 के परिपालन में कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिन शहरों का बीती नवंबर 2021 में एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर था, वहां पटाखे चलाने और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। ग्वालियर का एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर कैटेगरी में था। कलेक्टर के आदेश के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में सभी प्रकार के पटाखे के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। नगर पालिका निगम क्षेत्र के बाहर संपूर्ण जिले में रात 8.00 बजे से 10.00 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी।

कटनी। नगर निगम सीमा क्षेत्र में पटाखों के उपयोग (फोड़ने) पर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने रोक लगा दी है। कटनी जिला वायु सूचकांक पुअर श्रेणी की सूची में शामिल है। एसडीएम, नगर पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पटाखों की रोक के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी होगी। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने प्रतिबंध का आदेश की जानकारी ट्वीट कर दी है। पटाखा बाजार में जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध का एलाउंसमेंट कराया गया है।
पटाखा पर प्रतिबंध को लेकर पूर्वमंत्री जयभान सिंह पवैया ने ट्वीट किया है। ग्वालियर जिले में पटाखा पर प्रतिबंध के बाद पवैया ने लिखा-” ग्वालियर में पटाखे पर पूर्णतः प्रतिबंध..? मन व्यथित है, हिन्दू संस्कृति के विरुद्ध एजीओ (NGO) द्वारा बनाए जा रहे वातावरण का नतीजा है यह। अदालत का सम्मान भी रहे और परम्पराओं का अखंड दीप भी न बुझे। मध्यमार्ग खोजने की आवश्यकता है। एक दिन की ध्वनि से नहीं, मानवता तो संस्कृति मिटने से संकट में पड़ेगी”।

 

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