मासूम बेटी को लेकर कुए में कूदने से बेटी की हो गई थी मौत
मुलताई। थाना क्षेत्र के ग्राम जौलखेड़ा में एक मां अपनी 3 वर्षीय मासूम बेटी को लेकर कुए में कूद गई थी। मां बेटी को ग्रामीणों ने कुए के बाहर निकाला, लेकिन बेटी की मौत हो गई थी। वहीं मां जिंदा बच गई थी। इस मामले में पुलिस ने मां के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। इस बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी मां को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता भोजराज सिंह रघुवंशी ने बताया बीते 5 मार्च 2022 को ग्राम जौलखेड़ा निवासी राजेश डोंगरदिए सुबह 6:30 बजे के दरमियान अपने खेत पर चला गया था,आधा घंटा बाद खेत से दूध लेकर घर आ रहा था तो रास्ते में ग्रामीण दयाराम डोंगरदिए के घर के पास स्थित सरकारी कुए के पास भीड़ लगी देखी । ग्रामीणों ने बताया उसकी पत्नी ज्योति 28 साल,पुत्री इशिका 3 साल को साथ लेकर सरकारी कुएं में कूद गई थी। दोनों को ग्रामीणों ने बाहर निकाला उस दौरान ज्योति की सांस चल रही थी। जबकि इशिका की मौत हो गई थी। पुलिस ने राजेश की सूचना पर मर्ग कायम कर ज्योति को एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल लाया और ज्योति का उपचार कराया। पुलिस ने प्रकरण की जांच की तो यह खुलासा हुआ कि ज्योति पुत्री इशिका को जान से मारने की नियत से अपने साथ लेकर कुएं में कूद गई थी। जिसके कारण इशिका की मौत हुई है। पुलिस ने जांच उपरांत आरोपी ज्योति पति राजेश डोंगरदिए के खिलाफ धारा 302 भादवि के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में पेश किया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत दिए गए निर्णय में उल्लेख किया कि ज्योति अपनी पुत्री इशिका को लेकर कुएं में कूदी थी। ऐसी स्थिति में इशिका की मौत मानव वध की श्रेणी में आना स्पष्ट है। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी ज्योति डोंगरदिए को धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास और पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।