window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); Betul Crime: पारिवारिक विवाद में जीजा की हत्या करने वाले साले को आजीवन कारावास - MPCG News

Betul Crime: पारिवारिक विवाद में जीजा की हत्या करने वाले साले को आजीवन कारावास

आरोपी की मां और बहन की गवाही से मिली सजा

मुलताई। थाना क्षेत्र के ग्राम डोडी बिछुआ में पारिवारिक विवाद में जीजा की हत्या करने वाले साले को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।अतिरिक्त लोक अभियोजक भोजराज सिंह रघुवंशी ने बताया थाना क्षेत्र मुलताईं के ग्राम ग्राम डोडी बिछुआ निवासी रम्मोबाई ने दूसरे ग्राम में रहने वाली विवाहित पुत्री सलिता और दामाद विनोद को खेत में बुवाई करने के लिए ग्राम बिछुआ बुलाया था। सलिता और उसका पति विनोद बीते 28 अक्टूबर 2021 को ग्राम बिछुआ आए थे,उसी दिन रम्मो बाई के पुत्र दीपक ने बहन सलिता और जीजा विनोद से बिछुआ आने की बात पर विवाद किया।जिसके 2 दिन बाद 1 नवंबर को सुबह दीपक ने जीजा विनोद से विवाद किया। वही शाम में दीपक ने पुनः जीजा विनोद से विवाद कर मारपीट करने लगा तो रम्मो बाई बीच बचाव करने आई। लेकिन दीपक ने विनोद को लकड़ी से बेरहमी से पीटा। जिसके कारण विनोद के सिर और पैर में गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विनोद की पत्नी सलिता की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच उपरांत आरोपी दीपक पिता बंसीलाल कुमरे निवासी ग्राम डोडी बिछुआ के खिलाफ धारा 294 323 302 के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान घटना की प्रत्यदर्शी आरोपी दीपक की मां रम्मो बाई और पुत्री की गवाही महत्वपूर्ण रही।न्यायधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी दीपक कुमरे को धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया वही धारा 323 के तहत छह माह का कारावास और 100 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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