window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); विकासखंड स्तर की पांचों सेक्टर स्तरीय पेसा एक्ट की एक दिवसीय प्रशिक्षण की कार्यशाला संपन्न - MPCG News

विकासखंड स्तर की पांचों सेक्टर स्तरीय पेसा एक्ट की एक दिवसीय प्रशिक्षण की कार्यशाला संपन्न

जुन्नारदेव   राकेश कुमार बारासिया

पेसा अधिनियम पर स्वरचित गाना का हुआ शुभारंभ: _ सुश्री रश्मि चौहान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जुन्नारदेव के हाथों से

आज दिनांक 29/09/2023 को ग्राम पंचायत जमकुंडा में
पेसा एक्ट प्रशिक्षण की कार्यशाला जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री कुलदीप सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में विकासखंड स्तर की एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन जनपद पंचायत जुन्नारदेव के ग्राम पंचायत जमकुंडा में किया गया| प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जनपद पंचायत सीईओ सुश्री रश्मि चौहान के द्वारा किया गया । साथ ही साथ अतिथि के रूप में जामई वन विभाग की ओर से वन परिक्षेत्राधिकारी श्री एच.एल.कोंडेर, जुन्नारदेव थाना प्रभारी श्री आर.पी. उईके,गुड़ी अम्बाडा चौकी प्रभारी श्री मिथुन ओसरी,वन विभाग से श्री डिप्टी रेंजर श्री अमीनुद्दीन खिलजी,श्री अंकित बारसिया, सरपंच श्रीमती ममता कुमरे ,उप सरपंच श्री राकेश खरे,सचिव श्री चंद्रसिंग सलवार,रोजगार सहायक श्री विनोद खरे, ग्राम पंचायत जमकुंडा में उपस्थित रहे । कार्यक्रम में जन अभियान परिषद ब्लॉक समन्वयक श्री संजय बामने, पेसा ब्लॉक समन्वयक श्री चन्द्रभान उईके एवं पेसा एक्ट मास्टर ट्रेनर,सरजू विश्वकर्मा, अनिल उईके,अरुण विश्वकर्मा, अशोक उईके,सविन सरयाम के द्वारा आदि प्रमुख प्रशिक्षण दाता रहे।
मास्टर ट्रेनरों द्वारा पेसा अधिनियम के इतिहास और संवैधानिक प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई|बिरसा मुंडा के जन्मदिवस 15 नवंबर 2022 से मध्य प्रदेश में पेसा अधिनियम लागू हो चुका है ।जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा को सशक्त बनाया गया है। पेसा अधिनियम आम जन को ‘जल, जंगल और जमीन का अधिकार’ मिला है और पेसा में पारम्परिक ग्राम सभा के बारे में विस्तार से बताया गया।ग्राम सभा के गठन की सैद्धांतिक प्रकिया जिसके अंतर्गत किसी फलिया, टोला, मजरा में नई ग्राम सभा गठन के लिए उस क्षेत्र के 50% मतदाताओं की उपस्थिति एवं 33% महिलाओं का अनिवार्य है निर्धारित प्रारूप में एवं नजरी नक्शा तैयार कर प्रस्ताव के साथ उपखंड अधिकारी राजस्व को आवेदन करना होगा ।ग्राम सभा के अधिकार क्या है, ग्राम सभा का संचालन कौन करेगा और ग्राम सभा की कार्यवाही के क्रियान्वयन की जानकारी दी गई।पेसा एक्ट की विभिन्न समितियां, शांति और विवाद निवारण समिति, वन संसाधन योजना व नियंत्रण समिति, मातृत्व सहयोगिनी समिति और तदर्थ समिति के कार्यों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई| प्रशिक्षण के दौरान यह जानकारी दी गई की पेसा एक्ट मध्य प्रदेश के साथ भारत के दस राज्यों में लागू है| पेसा के अंतर्गत गठित समितियां छोटे मोटे विवादों का निपटारा ग्राम स्तर पर कर सकेंगी । पेसा ग्राम सभा की अनुमति से ही ग्राम में शराब की दुकान खोली जा सकेगी और पहले से मौजूद दुकानों की स्थिति परिवर्तन की जा सकेगी।
प्रशिक्षण के अंतिम सत्र में पी.आर.ए. के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को ग्राम सभा गठन की प्रक्रिया प्रायोगिक रूप से समझाया गया और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गए । प्रशिक्षण में समीपस्थ ग्रामों के सचिव, ग्राम रोज़गार सहायक, पेसा मोबेलाइजर, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सदस्य, सीएमसीएलडीपी के छात्र और समाज सेवी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में कुल 125 लोग पुरे समय तक उपस्थित रहे। यह प्रशिक्षण की कार्यशाला दिनांक – 25/09/2023 से लेकर आज दिनांक -29/09/2023 को सम्पन्न किया गया।

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