window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); मुलताई: फर्जी बिल और टीपी पर अवैध सागौन का परिवहन करने वाले आरोपियों को नहीं मिली जमानत - MPCG News

मुलताई: फर्जी बिल और टीपी पर अवैध सागौन का परिवहन करने वाले आरोपियों को नहीं मिली जमानत

मुलताई। फर्जी बिल और टीपी पर अवैध रूप से सागौन का परिवहन करने वाले धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रस्तुत जमानत आवेदन प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निरस्त किया हैं। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक भोजराज सिंह रघुवंशी ने बताया वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर बीते 28 मार्च को रात में मुलताई बैतूल मार्ग पर ट्रक क्रमांक एम एच 40 सीएम 3604 को दो लाख 63 हजार 619 रुपए कीमत की अवैध सागौन का परिवहन करते हुए पकड़ा था। पूछताछ के दौरान ट्रक चालक ने सागौन परिवहन से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे जिसके चलते वन विभाग द्वारा ट्रक चालक राजा भाई केवट और वसीम अहमद के खिलाफ वन अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। विवेचना के दौरान राजा भाई केवट द्वारा परिवहन की जा रही सागौन की लकड़ी के बिल और टीपी प्रस्तुत की गई। प्रारंभिक विवेचना के दौरान प्रस्तुत बिल और टीपी जाली पाई गई ।इस स्थिति में वन परिक्षेत्र अधिकारी के पत्र पर बीते 30 मार्च को पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक राजा भाई केवट और लकड़ी का व्यवसाय करने वाले वसीम अहमद के खिलाफ धारा 420 , 467, 468, 471 , 34 और धारा 26 भारतीय वन अधिनियम के तहत एफ आई आर पंजीबद्ध की गई। सरकारी वकील भोजराज सिंह रघुवंशी ने बताया दोनो आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश ने आवेदन की सुनवाई उपरांत जमानत आवेदन निरस्त करने के आदेश दिए हैं।

Related posts

VIDEO: बीच सड़क पर 12वीं की छात्रा से सरेआम छेड़छाड़, विरोध करने पर युवक ने जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल

MPCG NEWS

सिंधु भवन नई बस्ती में मध्य प्रदेश कांग्रेश मानव अधिकार एवं विधि प्रकोष्ठ की बैठक एवं कार्यकारणी का गठन हुआ*

MPCG NEWS

मुलताई: बुजुर्ग मां की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास

MPCG NEWS

Leave a Comment