window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); मुलताई: बुजुर्ग मां की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास - MPCG News

मुलताई: बुजुर्ग मां की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास

मुलताई। थाना क्षेत्र के ग्राम गाडरा में करीब 2 साल पहले छोटे भाई की शादी पहले करा देने की बात से नाराज होकर बुजुर्ग मां की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।अपर लोक अभियोजक भोजराज सिह रघुवंशी ने बताया बीते 2 फरवरी 2021 को थाना क्षेत्र के ग्राम गाडरा निवासी बुजुर्ग महिला रुनिया बाई उसके खेत में स्थित झोपड़ी में मृत अवस्था में मिली थी। जिसके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था। मृतिका के पुत्र सुनील पिता सुरेलाल तड़ामे की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम करने के बाद जांच उपरांत अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की विवेचना में मृतिका के छोटे पुत्र संतुलाल, पति सुरेलाल, बड़े पुत्र सुनील सहित अन्य
ग्रामीणों से पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ था कि मृतिका रुनिया बाई अपने पति सुरेलाल के साथ खेत में बनी झोपड़ी में रहती थी। बीते 30 जनवरी 2021 को राजस्थान में काम करने वाला मृतिका का छोटा पुत्र सुनील घर लौटा था। सुनील का छोटे भाई की शादी पहले कर देने और उसकी शादी नहीं करने को लेकर मां रूनिया बाई के साथ विवाद होता था। 30 जनवरी 2021 को सुनील के पिता सुरेलाल रिश्तेदारी में ग्राम बनर ढाना गए थे । सुनील रात में खेत में झोपड़ी में ही सो गया था। 1 फरवरी को सुनील सुबह मवेशी चराने के लिए गया और शाम को मवेशी चराकर वापस लौटा तो सुनील ने शराब के नशे में छोटे भाई की शादी पहले कर देने और उसकी शादी क्यों नहीं करने की बात पर मां रूनिया बाई से विवाद किया और विवाद के दौरान घर में रखें हंसिया से मां रूनिया बाई के गले पर वार कर दिया । गले में गंभीर चोट आने से रूनिया बाई की मौत हो गई। सुनील रुनिया बाई को मृत अवस्था में खटिया पर लिटाकर गांव में चला गया और 2 फरवरी को सुबह पुलिस को मां के खटिया पर मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना दी। हत्या की घटना का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी सुनील के खिलाफ मां की हत्या करने का केस दर्ज किया और विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी सुनील तड़ामें को धारा 302भादवि के तहत दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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