window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); बड़ी खबर: मुलताई नपा अध्यक्ष पद का निर्वाचन अवैध एवं शून्य घोषित - MPCG News

बड़ी खबर: मुलताई नपा अध्यक्ष पद का निर्वाचन अवैध एवं शून्य घोषित

एक माह में नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव कराने कलेक्टर को दिए निर्देश

प्रथम जिला न्यायाधीश ने चुनाव को लेकर प्रस्तुत याचिका पर दिया निर्णय

मुलताई। नगर पालिका अध्यक्ष मुलताईं के अध्यक्ष चुनाव को अवैध एवं शून्य घोषित करने को लेकर दायर याचिका पर न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के निर्वाचन को अवैध एवं शून्य घोषित कर दिया।प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता भगत सिंह वार्ड की पार्षद वर्षा दिनेश गड़ेकर द्वारा प्रस्तुत याचिका की सुनवाई उपरांत यह निर्णय दिया है। वहीं प्रथम जिला न्यायाधीश ने जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर को निर्देश दिए है कि एक माह के भीतर पुनः नियमानुसार और विधिवत नगर पालिका अध्यक्ष मुलताई के निर्वाचन की प्रक्रिया संधारित करें। गौरतलब है कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीते 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुए चुनाव में तत्कालीन भाजपा पार्षद नीतू प्रहलाद सिंह परमार ने बगावत करते हुए कांग्रेस के पार्षदों का सहयोग लेकर अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की थी।

नीतू परमार नपा अध्यक्ष

चुनाव के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रतिद्वंदी उम्मीदवार भाजपा पार्षद वर्षा गड़ेकर ने चुनाव नियमानुसार नहीं होने का तर्क देते हुए चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय के माध्यम से न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। जिसमे याचिकाकर्ता वर्षा गड़ेकर ने नगर पालिका अध्यक्ष नीतू प्रहलाद सिंह परमार,पार्षद वंदना नितेश साहू पीठासीन अधिकारी तत्कालीन एसडीएम राजनंदनी शर्मा और जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर अमन वीर सिंह बैस को प्रत्यर्थी बनाया था। याचिका में बीते 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुए नगर पालिका परिषद मुलताई के अध्यक्ष पद के निर्वाचन को अवैध एवं शून्य घोषित किए जाने तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 4 जिला निर्वाचन अधिकारी को पुनः नगर पालिका परिषद के गठन के लिए सम्मेलन बुलाकर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष के पद हेतु विधिवत निर्वाचन प्रक्रिया संधारित करने के निर्देश देने का निवेदन किया था।

न्यायाधीश ने निर्णय में उल्लेखित किया है कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हुए निर्वाचन में प्रत्यर्थी क्रमांक 1 नीतू परमार के पक्ष में डाले गए कुल 6 मतपत्र अवैध थे। जिस के संबंध में प्रत्यर्थी क्रमांक 3 पीठासीन अधिकारी एसडीएम ने आपत्ति कर्ता वर्षा गड़ेकर की आपत्ती अवैध रूप से निरस्त कर इन मतपत्र को वैद्य मानकर अवैध रूप से अवैध एवं पहचान युक्त मतपत्रों के आधार पर प्रत्यर्थी क्रमांक 1 नीतू परमार को नगर पालिका मुलताई का अध्यक्ष घोषित किया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकार करते हुए दिनांक 8 अगस्त 2022 को नगर पालिका मुलताई के सभागार में नपा अध्यक्ष के लिए हुए निर्वाचन को अवैध और शून्य घोषित किया जाता है।वहीं प्रत्यर्थी क्रमांक 4 जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर को एक माह के भीतर पुनः नियमानुसार एवं विधिवत नगर पालिका अध्यक्ष मुलताई के निर्वाचन की प्रक्रिया संधारित करने के आदेश दिए हैं।

 

Related posts

जिले एवं अपने माता-पिता का नाम रोशन करते हुए जिले के प्रथम *केप्टन* बनने का सौभाग्य प्राप्त किया

MPCG NEWS

बच्चो का शव सागर ले जा रहा था परिजन नींद आने पर क्लीनर से एंबुलेंस चलनवा रहा था 

MPCG NEWS

पत्रकारों को धमकाने पर लगेगा जुर्माना व होगी जेल, केंद्र व राज्य सरकारों का एलान सरहानीय : नवीन बंसल

MPCG NEWS

Leave a Comment