window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); दहेज की मांग बनी मौत की वजह, चोपना पुलिस ने पति समेत चार को दबोचा - MPCG News

दहेज की मांग बनी मौत की वजह, चोपना पुलिस ने पति समेत चार को दबोचा

सुसाइड नोट में प्रताड़ना का जिक्र, डिजिटल साक्ष्यों ने खोली आरोपियों की करतूत

पति, सास, ससुर और नंदोई पहुंचे सलाखों के पीछे
जीत आम्रवंशी, 9691851267

बैतूल/चोपना। थाना चोपना क्षेत्र के ग्राम झोली-01 में 15 जुलाई 2026 की सुबह पंचायत भवन परिसर स्थित एक आँवले के पेड़ पर अर्चना पति त्रिनाथ सरकार (40) का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें मृतिका ने कथित रूप से अपनी पुत्री दीक्षा को दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने और परिवार को लगातार धमकियां दिए जाने का उल्लेख किया था। पुलिस ने सुसाइड नोट के साथ अन्य उपलब्ध साक्ष्यों और डिजिटल प्रमाणों के आधार पर मामले की गहन जांच की।

पुलिस के अनुसार, मृतिका की पुत्री दीक्षा का विवाह 5 दिसंबर 2025 को वासुदेव बछाड़ निवासी ग्राम पहाड़पुर से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद से ही पति वासुदेव, ससुर सचिन बछाड़, सास कविता बछाड़ तथा नंदोई विपुल बैरागी द्वारा कथित रूप से कार और तीन लाख रुपये नकद दहेज की मांग की जा रही थी। मांग पूरी नहीं होने पर दीक्षा को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।

जांच में यह भी सामने आया कि दीक्षा चार माह की गर्भवती थी। इसके बावजूद उसके साथ मारपीट किए जाने तथा उसे और उसके मायके पक्ष को जान से मारने की धमकियां देने के आरोप सामने आए हैं। पुलिस को जांच के दौरान व्हाट्सएप चैट सहित महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए। इनमें आरोपी पति द्वारा दीक्षा को उसकी मां का अपमान करने और उसका वीडियो भेजने जैसी कथित रूप से अत्यंत अपमानजनक शर्तें रखी गई थीं। पुलिस ने इन डिजिटल साक्ष्यों को भी विवेचना में शामिल किया है।

मर्ग जांच पूरी होने के बाद थाना चोपना में अपराध क्रमांक 0097/2026 दर्ज किया गया। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), धारा 85 (क्रूरता), धारा 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 एवं 4 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले की विवेचना जारी है।

गिरफ्तार आरोपी

1. वासुदेव बछाड़ (28), पिता सचिन बछाड़, निवासी ग्राम पहाड़पुर, थाना चोपना, जिला बैतूल।

2. सचिन बछाड़ (58), पिता निर्मल बछाड़, निवासी ग्राम पहाड़पुर, थाना चोपना, जिला बैतूल।

3. कविता बछाड़ (45), पत्नी सचिन बछाड़, निवासी ग्राम पहाड़पुर, थाना चोपना, जिला बैतूल।

4. विपुल बैरागी (34), पिता हरिवर बैरागी, निवासी ग्राम झोली-01, थाना चोपना, जिला बैतूल

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