window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); जेण्डर आधारित हिंसा रोकने और महिला सुरक्षा हेतु प्राथमिकता से काम कर रही है सरकार- विधायक पटवा - MPCG News

जेण्डर आधारित हिंसा रोकने और महिला सुरक्षा हेतु प्राथमिकता से काम कर रही है सरकार- विधायक पटवा

जेण्डर आधारित हिंसा रोकने और महिला सुरक्षा हेतु प्राथमिकता से काम कर रही है सरकार- विधायक पटवा
मण्डीदीप में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से सुरक्षा विषय पर जागरूकता
*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*

सत्र आयोजित
महिलाओं को दी गई विभिन्न कानूनों अधिनियमों तथा हेल्पलाईन नम्बर की जानकारी

जेण्डर आधारित हिंसा की रोकथाम हेतु जिले में चलाए जा रहे हम होंगे कामयाब अभियान के तहत शनिवार को भोजपुर विधायक सुरेन्द्र पटवा के मुख्य आतिथ्य में मण्डीदीप स्थित इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के सभागार में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से सुरक्षा विषय पर जागरूकता सत्र और शासकीय-अशासकीय संस्थाओं में महिला कर्मचारियों के प्रति सुरक्षित वातावरण निर्माण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर अरविंद दुबे एएसपी कमलेश कुमार मण्डीदीप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।
कार्यक्रम में भोजपुर विधायक सुरेन्द्र पटवा ने कहा कि मण्डीदीप एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और यहां स्थिति फैक्ट्रियों उद्योगों में बड़ी संख्या में महिलाएं विभिन्न स्तर पर काम कर रही हैं। आज सरकार ने महिलाओं को सभी क्षेत्रों में काम करने का आगे बढ़ने का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाए हैं और महिलाएं ऑनलाईन भी अपनी शिकायतें दर्ज करवा सके इसके लिए शी पोर्टल वेबसाईट शुरू की गई। इसके अलावा सरकार ने किसी भी आपातकालीन स्थिति में महिलाओं की तुरंत मदद के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर जैसे 181, 1090 और 100 डायल शुरू किए हैं जिन पर कॉल कर महिलाएं तुरंत मदद मांग सकती हैं।
विधायक पटवा ने महिलाओं को किसी भी समस्या में आपातकालीन स्थिति में सरकार से मदद लेने और स्वयं अपना नम्बर देते हुए कहा कि वे कभी भी उन्हें कॉल कर अपनी परेशानी या समस्या बता सकती हैं। विधायक पटवा ने महिलाओं को अपने क्षेत्र के थाने का नम्बर अस्पताल का नम्बर आदि हमेशा रखने की सलाह दी गई। उन्होंने सभी से अपने घर आसपड़ोस वार्ड और क्षेत्र में महिलाओं के प्रति सुरक्षित वातावरण बनाने महिलाओं का सम्मान करने का आव्हान किया। विधायक पटवा ने सरकार द्वारा महिलाओं बालिकाओं के हित में चलाई जा रहीं लाड़ली लक्ष्मी योजना लाड़ली बहना योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना सहित अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया। अपने उद्बोधन के अंत में विधायक पटवा ने पुलिस और प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि जिले में महिला अपराधों की रोकथाम हेतु तत्परता से काम किया जा रहा है।
कलेक्टर अरविंद दुबे ने कहा कि जेण्डर आधारित हिंसा की रोकथाम हेतु शासन द्वारा 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक हम होंगे कामयाब पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जिसके तहत प्रतिदिन सम्पूर्ण जिले में जेण्डर आधारित हिंसा की रोकथाम हेतु जनजागरूकता लाने विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शासन महिलाओं के लिए सभी कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
कलेक्टर दुबे ने बताया कि कार्यस्थल पर कार्य करने वाली महिलाओं एवं कार्यस्थल पर अन्य कार्य से सम्पर्क करने वाली महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक परिवाद का गठन किया गया है। जहां महिलाएं बिना किसी भय के अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और न्याय प्राप्त कर सकती हैं। जिला स्तर पर भी स्थानीय परिवाद समिति गठित की गई है जहां पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। कलेक्टर दुबे ने अपने उद्बोधन में महिलाओं के लिए क्या-क्या प्रावधान हैं महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने क्या अधिनियम है आंतरित परिवाद समिति क्या होती है उसमें किस प्रकार महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं आंतरित परिवाद समिति को प्राप्त न्यायिक शक्तियों आदि के बारे में विस्तार से बताया गया।
कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार ने महिलाओं को उनकी सुरक्षा हेतु बनाए विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी और सभी से अनुरोध किया कि किसी भी प्रकार की हिंसा या शोषण के विरूद्ध आवाज उठाएं। महिलाओं की मदद के लिए कई प्रकार की शासकीय एजेंसियां काम कर रही हैं। उन्हें हर संभव सहायता की जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज बड़ी संख्या में महिलाएं विभिन्न फैक्ट्री और लम्बी इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं। महिलाओं को उनके लिए बने कई प्रकार के नियम-अधिनियम की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि यदि किसी कार्यस्थल पर प्रत्यक्ष रूप से छेड़छाड़ या शोषण ना हो किन्तु दो पुरूष भी आपस में यदि कोई ऐसी आपत्तिजनक बात करते हैं चित्र या वीडियो दिखाते हैं जो कि महिला की गरिमा या अस्मिता के लिए उचित नहीं है तो उसे भी महिलाओं का यौन उत्पीड़न माना जाएगा। उन्होंने कार्यस्थल पर कार्य कर रहीं महिलाओं को समिति के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवाने की जानकारी दी गई।

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