ट्रैफिक नियमों का करें पालन, नहीं तो कटेगा चालान
भोपाल। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई हैं। अदालत ने पुलिस को इस संबंध में आदेश दिए हैं। जिसके बाद से अब पुलिस विभाग भी एक्शन मोड पर आ गया है। राज्य में अगले 50 दिनों के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। जिसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत दी जाएगी। वहीं नियमों के विपरीत गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों को 500 से लेकर 1000 हज़ार रूपए तक का जुर्माना देना होगा।
प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों की अव्हेलना पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। जिसे लेकर अब राज्य में अगले 50 दिनों के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसमें लापरवाह लोगों के ऊपर सक्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कार्रवाई का ब्यौरा हर जिले को 15 दिन में PHQ को देना होगा।
इन पर होगी कार्रवाई
- हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने वालों पर होगी कार्रवाई
- पिलियन राइडर को भी लगाना होगा हेलमेट
- बाइक के पिछली सीट पर बैठने वाले को भी लगाना होगा हेलमेट
50 दिनों का विशेष चेकिंग अभियान
पुलिस के इस 50 दिनों के चेकिंग अभियान के दौरान सभी को बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि, ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा का खलाय पुलिस के बिना एक्शन के भी जनता को रखना चाहिए। वहीं इन 50 दिनों के दौरान जब भी घर से निकले इस बात का ध्यान रखें की बाइक से हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं और कार से हैं तो सीट बेल्ट पहने हो। बाइक पर पीछे बैठे इंसान को भी अब हेलमेंट लगाना अनिवार्य होगा। वहीं अगर हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं किया होगा तो स्पॉट फाइन वसूला जाएगा।