तय की गई राशि कम करके नही देने पर भी कार्यवाही का प्रावधान, श्रम अधिकारी करेंगे कार्रवाई, देखे आदेश
भोपाल। मध्यप्रदेश में मजदूर वर्ग से जुड़ी अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में श्रम कानून में बड़ा बदलाव किया गया है।
प्रदेश में श्रमिकों से काम कराकर उनकी मजदूरी का पैसा नहीं देने वालों पर अब कार्रवाई होगी। मजदूरी का पैसा नहीं देने वाले पर श्रम अधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे। तय की गई राशि नहीं देने पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। सरकार द्वारा तय की गई राशि को काम कराने वालों को देना होगा। नहीं देने वाले लोगों पर अब कानूनी कार्रवाई हो सकेगी।
इस संबंध में शासन ने मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 में संशोधन किया है। मध्यप्रदेश श्रम विधि अधिनियम 2022 लागू किया है। इस अधिनियम में उक्त प्रावधान किया गया है। नियम का पालन कराने की जिम्मेदारी श्रम एवं अधिकारियों को दी गई है।