window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); MP में नही बिकेगी सस्ते दाम वाली बीयर और शराब, नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी - MPCG News

MP में नही बिकेगी सस्ते दाम वाली बीयर और शराब, नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी

दुकानों में इंपोर्टेड शराब बेचने की छूट, जाने और क्या है नियम मध्यप्रदेश में नई शराब नीति ?

जीत आम्रवंशी,भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार की नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब बार में सस्ती बियर और शराब नहीं बिक सकेगी। शराब और बियर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लेप लगा दिया है। दुकानों से इंपोर्टेट शराब बेचने की छूट मिलेगी। कोई भी दुकानदार किसी भी ब्रांड की शराब को बेचने से इनकार नहीं कर सकेगा।

यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। शराब दुकानें सुबह साढ़े 9 बजे खोली जा सकेगी। वहीं रात साढ़े 11 बजे तक ही शराब बेची जा सकेगी। रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट या क्लब बार लाइसेंस के अंतर्गत परिसर में अंग्रेजी शराब की बिक्री का समय सुबह 10 से रात साढ़े 11 बजे तक रहेगा।

अहाते-शॅाप बार पर पाबंदी 
प्रदेश में नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब प्रदेश भर में अहाते- शॅाप बार पर पाबंदी लगा दी गई है. इसके अलावा सस्ती शराब और बीयर बेचने पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा शराब व बीयर पर कम कीमत का स्लेप लगा दिया गया है. साथ ही साथ इंपोर्टेट शराब बेचने की छूट भी दे दी गई है.

कालेजों से 100 मीटर  तक बिक्री पर रोक
नई शराब नीति में तय किया गया है कि स्कूलों कालेजों के आस पास 100 मीटर तक शराब नहीं बेची जा सकेगी. इसके अलावा हास्टलों से 100 मीटर की दूरी पर भी बिक्री पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा आम जन मानस के हितों में जो दुकानें आएंगी उनको भी बंद करने के लिए चिन्हित किया जाएगा.

ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निलंबित
नई शराब नीति के तहत जो भी व्यक्ति शराब के नशे में बाइक या कार चलाते हुए मिलेगा. उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. इसके अलावा शराब पीकर खतरनाक ढंग से बाइक चलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी. क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि शराब पीकर निकले व्यक्ति अराजकता फैलाने की कोशिश करता है.

रात 11.30 के बाद रोक
प्रदेश में नई शराब नीति में तय किया गया है कि सुबह 9.30 से रात के 11.30 तक शराब की बिक्री की जाएगी. इसके अलावा सभी शराब दुकानें कम्पोजित शॉप होंगी, यानि, वहां देशी और विदेशी दोनों प्रकार की शराब बेची जा सकेगी. साथ ही साथ भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब काउंटर के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे.

 1 अप्रैल से लागू होगी शराब नीति
नई शराब नीति आने के बाद फैसला लिया गया है कि आगामी 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में ये नीति लागू कर दी जाएगी. इसके विपरीत मानकों पर चलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

इन तारीखों को बंद रहेंगी शराब दुकानें
तीन शुष्क दिवस पर दुकानें बंद रखी जाएंगी। इनमें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को दुकानें बंद रहेंगी।

आबकारी नीति के ये बिंदु अहम
  • किसी भी मदिरा दुकान के साथ मदिरापान की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। यानि, अहाते और शॉप बार नहीं खुलेंगे।
  • धार्मिक स्थानों से 100 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकानें स्थापित हो सकेगी।
  • स्कूल, कॉलेज या छात्रावास जिनकी दुकानों से दूरी 100 मीटर से कम है, उन्हें 100 मीटर से अधिक दूरी पर विस्थापित किया जाएगा।
  • कलेक्टर के प्रस्ताव पर दुकानों को बंद किया जा सकेगा। यदि वे चाहेंगे तो।
  • शराब के नशे में वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा सकेंगे। वहीं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर सजा भी हो सकेगी।
दुकानों को लेकर यह व्यवस्था
  • वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश के सभी मदिरा समूहों को ठेका वित्तीय वर्ष की अवधि तक के लिए दिया जाएगा।
  • प्रदेश की सभी जिलों की 3605 कम्पोजित मदिरा दुकानों का ठेका विगत वर्ष 2022-23 में प्रचलित छोटे समूहों के अनुसार किया जाएगा।
  • जिन कम्पोजिट दुकान समूहों पर नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होंगे, उन समूहों पर अन्य इच्छुक पात्र आवेदकों से निर्धारित आरक्षित मूल्य पर लॉटरी आवेदन पत्र मांगे जाएंगे।
  • प्रदेश की सभी शराब दुकानें कम्पोजित शॉप होंगी। यानि, वहां देशी और विदेशी दोनों प्रकार की शराब बेची जा सकेगी।

Related posts

कलेक्टर दुबे ने की ग्राम मेहरमांगा में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा

MPCG NEWS

मुलताई: एक दर्जन से अधिक ग्रामो के किसानो ने पारसडोह बांध से मांगा सिंचाई के लिए पानी

MPCG NEWS

Big Braking: ट्रेन में समान चोरी होने पर रेलवे की होगी जिम्मेदारी और करनी होगी भरपाई: कंज्यूमर कोर्ट

MPCG NEWS

Leave a Comment