इटारसी,केसला। मध्यप्रदेश के इटारसी जिले के एक गांव के सरपंच और सचिव को सरकारी राशि गबन में सजा हुई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी के न्यायालय ने आज ग्राम पंचायत भट्टी के तत्कालीन सरपंच संजय उइके उम्र 44 वर्ष निवासी मालवीय कॉलोनी पथरौटा एवं पंचायत सचिव रामस्वरूप चिमनिया उम्र 57 वर्ष निवासी पटेल मोहल्ला ग्राम भट्टी को आपराधिक न्याय भंग की धारा 409 में दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर दोनों आरोपी को तीन-तीन माह का सश्रम कारावास और भुगतना पड़ेगा।
शासकीय अधिवक्ता राजीव शुक्ला ने बताया कि आरोपियों ने 22 जून 2006 से 22 अगस्त 2006 के मध्य निर्माण काम की शासकीय राशि को विड्राल फार्म पर संयुक्त हस्ताक्षर कर 40 हजार रुपये बिना निर्माण कर निकाल लिये थे। जिसकी शिकायत पर विभागीय जांच की गई। जिसमें ऑडिट रिपोर्ट एवं कार्यो के मूल्यांकन के संपूर्ण प्रतिवेदन में विभिन्न मदों में अनियमितता पाई गई थी। 40 हजार की राशि कम पाई गई। जिसके आधार पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध विभाग के अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट तैयार कर जिला पंचायत सीईओ को सौंपी थी। जांच रिपोर्ट के बाद जिला पंचायत सीईओ ने दोनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करने के आदेश जनपद पंचायत केसला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए। दोनों आरोपी सरपंच एवं सचिव के खिलाफ 17 अप्रैल 2007 को थाने में मामला दर्ज कराया गया।
आज इस मामले सुनवाई में न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को शासकीय राशि में गबन की धारा 409 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता राजीव शुक्ला एवं भुरे सिंह भदोरिया ने पैरवी की।