window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); Big Braking: ट्रेन में समान चोरी होने पर रेलवे की होगी जिम्मेदारी और करनी होगी भरपाई: कंज्यूमर कोर्ट - MPCG News

Big Braking: ट्रेन में समान चोरी होने पर रेलवे की होगी जिम्मेदारी और करनी होगी भरपाई: कंज्यूमर कोर्ट

ट्रेन में स्नैचिंग की वारदात के लिए रेलवे को माना जिम्मेदार, देना होगा हर्जाना

चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने ट्रेन यात्रियों के हक में एक अहम फैसला दिया है। आयोग ने कहा है कि अगर ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में यात्री का सामान चोरी हो जाता है तो रेलवे को यात्री के चोरी हुए सामान की भरपाई करनी होगी.

ट्रेन में हुई झपटमारी की घटना के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराते हुए रेलवे को सामान की कीमत यात्री को देने का आदेश दिया गया है. साथ ही मुआवजे के तौर पर रेलवे को 50 हजार रुपये भी देने होंगे।

उपभोक्ता अदालत ने यह आदेश चंडीगढ़ के सेक्टर-28 निवासी रामबीर की शिकायत पर दिया है. अंबाला रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति ने रामबीर की पत्नी का पर्स छीन लिया। पर्स में रुपये और कीमती सामान था। रामबीर अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था। रामबीर ने इससे पहले रेलवे के खिलाफ जिला उपभोक्ता अदालत में मामला दायर किया था। लेकिन, वहां उनका केस खारिज कर दिया गया। रामबीर ने जिला उपभोक्ता अदालत के आदेश के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की।

आरक्षित डिब्‍बे में घूम रहे थे संदिग्‍ध लोग

रामबीर ने बताया कि उन्होंने रेलवे की वेबसाइट से गोवा संपर्क क्रांति ट्रेन का टिकट बुक कराया था. 5 नवंबर 2018 को जब ट्रेन चंडीगढ़ से रवाना हुई तो उन्होंने रिजर्व कोच में कुछ संदिग्ध लोगों को घूमते देखा। उन्होंने इसकी जानकारी टीटीई को दी। लेकिन, टीटीई ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही अंबाला रेलवे स्टेशन पहुंचा, एक संदिग्ध ने अपनी पत्नी का पर्स छीनने के बाद चलती ट्रेन से छलांग लगा दी.

रेलवे को देने होंगे 1.08 लाख रुपये

उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में रेलवे को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ट्रेन में यात्रियों और सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की है. आयोग ने रेलवे को रामबीर को उसके छीने गए सामान के लिए 1.08 लाख रुपये और मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये देने का आदेश दिया। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब रेलवे को माल की चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है.

छत्तीसगढ़ स्टेट कंज्यूमर फोरम ने भी जनवरी 2023 में अपने एक फैसले में रेलवे को एसी कोच में यात्रियों के सामान चोरी होने पर मुआवजा देने का आदेश दिया था. उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में कहा था कि रिजर्व कोच में अनाधिकृत लोगों के प्रवेश को रोकने की जिम्मेदारी टीटीई और अटेंडेंट की है. अगर उनकी लापरवाही से यात्री को नुकसान होता है तो इसके लिए रेलवे जिम्मेदार है।

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