मुलताई। थाना क्षेत्र बोरदेही के ग्राम मुआरिया में सगे बड़े भाई की हत्या करने वाले आरोपी को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय आमला ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।अपर लोक अभियोजक राजेश साबले ने बताया बोरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम मुआरिया में अपने मायके आई कविता ने थाना बोरदेही में रिपोर्ट लिखाई कि बीते 10 अप्रैल 2021 को दोपहर करीब दो बजे वह घर में पानी भर रही थी और उसका बड़ा भाई दुर्गेश बैलों को पानी पिला रहा था। उस दौरान उसकी छोटी बेटी दीपांशी और भाई अभिराम की छोटी बेटी खेल रही थी खेलने के दौरान उसकी बेटी दीपांशी अभिराम की बेटी की पीठ पर बैठ गई,तो अभिराम उसकी बेटी को मारने लगा। दुर्गेश ने अभिराम को बच्ची को मारने से मना किया तो अभिराम ने भाई दुर्गेश के साथ मारपीट कर नीचे गिरा दिया और उसी दौरान घर के अंदर से लोहे की धारदार बरछी लेकर आया तो मां कलसिया बाई बीच-बचाव करने आई अभिराम ने बरछी से मां के माथे पर मार दिया। जिसके कारण मां को चोट आई। उसके बाद अभिराम ने दुर्गेश के बाए सीने में बरछी से वार कर दिया जिसके चलते दुर्गेश बेहोश हो गया था कुछ देर बाद दुर्गेश की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अभिराम मौके से भाग गया। बोरदेही पुलिस ने घटना की सूचना पर आरोपी अभिराम पिता चंपालाल कवडे निवासी ग्राम मुआरिया के खिलाफ धारा 302,307 भादवि के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी अभिराम कवडे को हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।