मुलताई। थाना क्षेत्र बोरदेही के ग्राम कचरबोह चुरनी घाट में करीब सवा दो साल पहले दीपावली की रात खाना नहीं देने से नाराज होकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय आमला ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता राजेश साबले ने बताया बोरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम कचरबोह चुरनी घाट निवासी सुरेश ने 14 नवंबर 2020 को बोरदेही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके घर के बाजू में बबलू पिता सुमर लाल कुमरे का खेत है। खेत में बने मकान में बबलू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। दीपावली की रात 14 नवंबर को करीब शाम 6 बजे बबलू ने उसके घर पर आकर कहा कि उसकी पत्नी सकरतीबाई ने खाना बनाकर नहीं दिया तो उसने डंडे से मारपीट कर पत्नी सकरती बाई की हत्या कर दी। जब वह बबलू के घर गया तो सकरती बाई मृत अवस्था में पलंग पर पड़ी हुई थी। सुरेश की रिपोर्ट पर बोरदेही पुलिस ने आरोपी बबलू कुमरे के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी बबलू कुमरे को हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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