window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); Betul Crime: महिला को टक्कर मारने वाले बाइक चालक को एक साल की सजा - MPCG News

Betul Crime: महिला को टक्कर मारने वाले बाइक चालक को एक साल की सजा

टक्कर से महिला की हो गई थी मौत

मुलताई। थाना क्षेत्र के ग्राम निरगुड मे घर के सामने गुजरने वाले मार्ग पर गोबर उठा रही महिला को टक्कर मारने वाले बाइक चालक को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है टक्कर से घायल महिला की मौत हो गई थी। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया बीते 19 अगस्त 2017 को फरियादी मुकेश कुमार निवासी निरगुड ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि दोपहर करीब 2.30 बजे वह उसके घर के सामने खड़ा था और उसकी मां जयाबाई घर के सामने रोड से गोबर उठा रही थी, उसी दौरान मार्ग से जा रही बाइक के चालक जगदीश ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से बाइक चलाते हुए उसकी मां जया बाई को टक्कर मार दी। दुर्घटना में जया बाई के सिर और कमर में गंभीर चोट आई । घायल जया बाई को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल मुलताई लेकर गए जहां उपचार करने के बाद हालत गंभीर होने से डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया वह अपनी मां को नागपुर के अस्पताल में उपचार के लिए ले जा रहा था तो रास्ते में उसकी मां की मृत्यु हो गई । पुलिस ने मुकेश कुमार की रिपोर्ट पर बाइक चालक जगदीश पिता पारन्या निवासी ग्राम निरगुड के खिलाफ धारा 304 ए सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी बाइक चालक जगदीश को धारा 304 ए के तहत दोषी ठहराते हुए एक साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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