मुलताई। आपसी विवाद में महिला सहित उसके पुत्र और बहू के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराते हुए एक एक साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।
प्रकरण में अभियोजन का संचालन करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया फरियादी उत्तमराव निवासी ग्राम भूतईखेड़ी का घटना दिनांक से 20 पूर्व ग्राम के निवासी रामू मालवीय से रोड पर गिट्टी डालने पर से विवाद हुआ था।उत्तमराव के पिता रोड पर गिट्टी की चपेट मे आने के कारण गिर गए थे। मोहल्ले वालों ने रामू मालवीय को समझाकर मार्ग से गिट्टी हटवाई थी। तभी से रामू उसकी पत्नी सुशीला और लड़का दुर्गेश तीनों फरियादी और उनके परिवार से रंजिश रखकर विवाद करते थे। घटना दिनांक से 2 दिन पूर्व भी विवाद किया था। घटना दिनांक को फरियादी उत्तम अपने भांजे के टीके के कार्यक्रम में गया था। उसकी मां पूंजीबाई के साथ पिता और बच्चे घर पर ही थे। रात 8 बजे के दरमियान उत्तम घर वापस आया तो उसकी मां पूंजीबाई को रामू, सुशीला तथा दुर्गेश गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। पूंजीबाई को सुशीला ने पकड़ कर रखा था। वही दुर्गेश और रामू ने पत्थर से पूंजीबाई को मारा जिससे पूंजीबाई को बाएं पैर के पंजे के ऊपर पिंडली के नीचे चोट लगकर खून निकलने लगा फरियादी उत्तम तथा उसकी पत्नी संगीता बीच- बचाव करने गए तो संगीता को भी पत्थर से मारा जो संगीता के बाएं पैर में लगा । फरियादी उत्तमराव ने 100 डायल बुलाकर उसकी मां पूंजीबाई को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तम की शिकायत पर साईंखेड़ा थाने में दुर्गेश पिता रामू मालवी, सुशीला पति रामू मालवी और रामू पिता पिता मल्लू मालवी तीनो निवासी
भुतईखेड़ा के खिलाफ धारा 341, 294 ,323 ,325 ,506 और 34 के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी दुर्गेश ,सुशीला और रामू को मारपीट के आरोप में दोषी ठहराते हुए एक एक साल के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 500-500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।