*भारत में आपराधिक कानूनों में हूवा बड़ा बदलाव*
देखिए पूरी जानकारी
सरकार ने आज औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों में आमूलचूल बदलाव की घोषणा की, जिसमें *मॉब लिंचिंग* और नाबालिगों से बलात्कार जैसे अपराधों के लिए अधिकतम सजा और राजद्रोह के बजाय *”एकता को खतरे में डालने”* का एक नया अपराध शामिल किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन विधेयक पेश करते हुए कहा, *1860 की भारतीय दंड संहिता* को *भारतीय न्याय संहिता* से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
*भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता* *दंड प्रक्रिया संहिता* का स्थान लेगी और *भारतीय साक्ष्य* *भारतीय साक्ष्य अधिनियम* का स्थान लेगा।
तीनों को समीक्षा के लिए स्थायी समिति के पास भेजा गया।
*गृह मंत्री द्वारा बताए गए विधेयकों की मुख्य विशेषताएं हैं*:-
– *मॉब लिंचिंग, घृणा अपराध* के लिए अलग प्रावधान *7 साल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड* से दंडनीय;*
– *’जीरो एफआईआर’* के लिए औपचारिक प्रावधान – इससे *नागरिकों को किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर* दर्ज कराने में मदद मिलेगी, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो;
– *शून्य एफआईआर* पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर कथित अपराध के क्षेत्राधिकार वाले संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजी जानी चाहिए;
-आवेदन के 120 दिनों के भीतर जवाब देने में प्राधिकरण की विफलता के मामले में आपराधिक अपराधों के आरोपी सिविल सेवकों, पुलिस अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए ‘मानित मंजूरी’;
– *एफआईआर दर्ज करने से लेकर केस डायरी के रखरखाव से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने और फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण;*
– जिरह सहित पूरी सुनवाई को *वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग* के माध्यम से आयोजित किया जाएगा;
-यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य;
-सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए सज़ा- 20 साल या आजीवन कारावास;
-नाबालिग से बलात्कार के लिए सज़ा- मौत की सज़ा;
– एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से दाखिल की जाएगी चार्जशीट; न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी;
– *अदालतों को आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा;*
– *सुनवाई के समापन के बाद 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा;*
-फैसला सुनाए जाने के 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा;
– तलाशी और जब्ती के दौरान *वीडियोग्राफी अनिवार्य*;
-7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा;
-जिला स्तर पर *मोबाइल एफएसएल* की तैनाती;
-7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा;
– समरी ट्रायल का दायरा 3 साल तक की सजा वाले अपराधों तक बढ़ाया गया (सत्र अदालतों में 40% मामले कम हो जाएंगे);
-संगठित अपराधों के लिए अलग, कठोर सज़ा;
-शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने वाले अलग प्रावधान;
-‘चेन स्नैचिंग’ और इसी तरह की आपराधिक गतिविधियों के लिए अलग प्रावधान;
-मृत्युदंड की सजा को अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, आजीवन कारावास की सजा को अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है और इससे कम नहीं;
-किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य है, जिसके बाद मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान जब्त किए गए वाहन के निपटान को सक्षम करने के लिए अदालत में एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।
– *देशद्रोह हटा दिया गया,* नया अपराध *”भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य”* पेश किए गए।