2012 में हुआ था गैंगवार, 10 साल बाद मिली सजा दो आरोपियों की मौत
रतलाम। गैंगवार मामले में रतलाम नगर निगम में भाजपा से चार बार के पार्षद और एमआईसी सदस्य भगत सिंह भदौरिया, प्रदेश खेल प्रकोष्ठ के सह संयोजक यतेंद्र भारद्वाज, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट समेत अन्य 9 आरोपियों को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। हालांकि जिसमें से 2 आरोपियों मौत हो चुकी है।
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पूरा मामला पहलवानों से जुड़ा है। रतलाम में 2012 में अम्बर ग्रुप और भदौरिया ग्रुप के बीच गैगवार हुआ था। जिसके बाद दोनों पक्षों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को आरोपी बनाया था और चालान कोर्ट में पेश किया। आज इस मामले में न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा की कोर्ट ने सुनवाई की।
न्यायालय में सभी आरोपियों को भारी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। जहां न्यायाधीश ने एक पक्ष अम्बर ग्रुप को 6 और दूसरे पक्ष भदौरिया ग्रुप को 7 साल की जेल की सजा सुनाई। मामला राजनीतिक और हाई प्रोफाइल होने से सुबह से ही न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस मामले में 2 आरोपियों की केस चलने के दौरान मौक हो चुकी है।