कोर्ट ने ठहराया दोषी, जानें क्या है पूरा मामला ?
भोपाल। मध्यप्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है. एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. जीतू पटवारी समेत उनके अन्य सहयोगियों को शासकीय कार्य में बाधा के मामले में दोषी ठहराया गया है. कोर्ट ने जीतू पटवारी को एक साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार जुर्माना भी लगाया है. हालांकि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को भोपाल कोर्ट से जमानत मिल गई है.
एमपी एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी को दोषी ठहराया है. उन्होंने एक साल की सजा सनाई गई है. पूर्व मंत्री पटवारी और उनके साथ में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी, समर्थक और प्रदेश कांग्रेस के विधि विभाग के अध्यक्ष अजय गुप्ता भी कोर्ट में मौजूद रहे.
जमानत मिलने के बाद बाहर आए जीतू पटवारी ने मीडियाकर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि किसानों को लेकर लड़ाई जारी रहेगी. हम आगे कोर्ट में अपील करेंगे. इस सजा से जीतू पटवारी के राजनीतिक कैरियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
बता दें कि 2009 में शासकीय कार्य में बाधा, बलवा समेत अन्य धाराओं में राजगढ़ जिले में मामला दर्ज हुआ था. यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते जातू पटवारी ने आंदोलन किया था.