window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); बैतूल Crime: प्रेमिका के पति की हत्या करने वाले हत्यारे प्रेमी को आजीवन कारावास - MPCG News

बैतूल Crime: प्रेमिका के पति की हत्या करने वाले हत्यारे प्रेमी को आजीवन कारावास

मुलताई। थाना क्षेत्र के ग्राम लाखापुर में प्रेमिका के पति की हत्या करने वाले आरोपी को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।एजीपी भोजराज सिंह रघुवंशी ने बताया कि ग्राम लाखापुर निवासी शंकर भादे बीते 28 सितंबर 2018 को रात में घर से शौच करने के लिए जाने का कह कर निकला था लेकिन देर तक शंकर वापस नहीं आया तो पत्नी छोटी बाई पुत्री के साथ पति शंकर की तलाश के लिए निकली तो ग्रामीण सुनील के घर के सामने रोड पर शंकर खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। ग्रामीण सुनील ने डायल 100 वाहन को घटना की सूचना देकर बुलाया और घायल शंकर को मुलताईं के सरकारी अस्पताल लेकर आए जहां डॉक्टर ने शंकर को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की जांच में यह खुलासा हुआ कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा शंकर के सिर पर मोगरी से वारकर हत्या की घटना छिपाने के उद्देश्य से शव को घसीट कर एक्सीडेंट दिखाने की नियत से मेन रोड पर छोड़ दिया गया था। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या कर साक्ष्य छिपाने का केस दर्ज कर जांच प्रारंभ की। विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि ग्राम लाखापुर निवासी रामेश्वर पिता बाजेराव 45 साल मकान बनाने का ठेका लेता था और शंकर की पत्नी छोटी बाई रामेश्वर के साथ काम करती थी। डायल हंड्रेड वाहन से जब घायल शंकर को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया था उस दौरान रामेश्वर भी मौजूद था और रामेश्वर घटना को दुर्घटना बताने पर जोर दे रहा था। जिसके चलते पुलिस को संदेह हुआ और पुलिस ने रामेश्वर के साथ मृतक की पत्नी छोटी बाई सहित अन्य परिजनों से पूछताछ की साथ ही आरोपी रामेश्वर और मृतक की पत्नी छोटी बाई के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी निकाली। जिससे रामेश्वर और मृतक की पत्नी के बीच प्रेम संबंध होने का खुलासा हुआ । इसके बाद पुलिस ने सख्ती से रामेश्वर से पूछताछ की। पूछताछ में रामेश्वर ने शंकर की हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस ने रामेश्वर के बताए अनुसार हत्या में प्रयुक्त मोगरी बरामद की और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी रामेश्वर पवार के खिलाफ धारा 302 भादवि सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी रामेश्वर पवार को धारा 302भादवि के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा 201भादवि के तहत दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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