बैतूल। लूट के दो आरोपियों को आमला की एडीजे कोर्ट ने 5-5 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों ने काम से लौट रहे एक मजदूर से लूट की थी। घटना एक साल पुरानी है।
अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी आरती बागडी, पुन्ना उर्फ पवन और फरियादी निर्मलराज को चाकू दिखाकर मोबाइल और 3 हजार रुपए के लूटने के मामले में धारा 392 IPC के तहत दोनों आरोपी को 5-5-वर्ष का सश्रम कारावास और 25- 25 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
फरियादी निर्मलराज ने पिछले 25 जनवरी 2022 की शाम आमला थाना आकर रिपोर्ट लिखाया था। मैं ग्राम धांसरा से मजदूरी कर वापस आ रहा था। प्रक्षशिला आई.टी आई के पास आरोपी ने मेरा रास्ता रोककर चाकू दिखाकर मेरे पास से मोबाइल और जेब में रखें।
3 हजार रुपए लूट लिए और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामला न्यायालय में पेश किया था। जहां आरोप सिद्ध होने के बाद बुधवार को आरोपियों को सजा सुनाई गई।