window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); MP में मजदूरी का पैसा नहीं देने पर अब होगी कार्रवाई, श्रम कानून में बड़ा बदलाव, देखे आदेश - MPCG News

MP में मजदूरी का पैसा नहीं देने पर अब होगी कार्रवाई, श्रम कानून में बड़ा बदलाव, देखे आदेश

तय की गई राशि कम करके नही देने पर भी कार्यवाही का प्रावधान, श्रम अधिकारी करेंगे कार्रवाई, देखे आदेश

भोपाल। मध्यप्रदेश में मजदूर वर्ग से जुड़ी अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में श्रम कानून में बड़ा बदलाव किया गया है।

प्रदेश में श्रमिकों से काम कराकर उनकी मजदूरी का पैसा नहीं देने वालों पर अब कार्रवाई होगी। मजदूरी का पैसा नहीं देने वाले पर श्रम अधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे। तय की गई राशि नहीं देने पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। सरकार द्वारा तय की गई राशि को काम कराने वालों को देना होगा। नहीं देने वाले लोगों पर अब कानूनी कार्रवाई हो सकेगी।

इस संबंध में शासन ने मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 में संशोधन किया है। मध्यप्रदेश श्रम विधि अधिनियम 2022 लागू किया है। इस अधिनियम में उक्त प्रावधान किया गया है। नियम का पालन कराने की जिम्मेदारी श्रम एवं अधिकारियों को दी गई है।

Related posts

जनपद पंचायत कार्यालय से प्रिंटर एवं बेटरीया चोरी

MPCG NEWS

बैतुल : मंच से ऑन द स्पॉट फैसला: शिकायत मिलने पर CMHO समेत चार अधिकारियों को किया सस्पेंड

MPCG NEWS

150 मजदूरों से 34 लाख की कथित उगाही से सड़क पर उतरे कोयलांचल के मजदूर

MPCG NEWS

Leave a Comment