window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); Betul Crime: रिश्ते की चाची के साथ दुष्कर्म कर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार - MPCG News

Betul Crime: रिश्ते की चाची के साथ दुष्कर्म कर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार

बैतूल पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

मुलताई। थाना क्षेत्र के ग्राम में रिश्ते की काकी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर फरार होने वाले आरोपी को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी, अनुविभागीय अधिकारी सुरेश पाल सिंह के निर्देशन में मुलताई पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर खुलासा किया है। एसडीओपी सुरेश पाल सिंह ने बताया कि बीते 11 अक्टूबर 23 को फरियादी आनंदराव पिता चिक्कू उइके उम्र 38 साल निवासी माजरी थाना मुलताईं द्वारा रिपोर्ट किया कि 11 अक्टूबर 23 को दोपहर करीब 1 बजे खेत से मेरे घर पर खाना खाने आया था कि मुझे मेरी बुआ सागवी इवने ने बताया कि बगल के घर मे रहने वाला सूर्यभान इवने किसी को अपने घर से सफेद कपड़े में लपेट कर कोठे तरफ घसीट कर ले जा रहा था। बुआ कि बात सुनने के बाद मैंने सूर्यभान के घर कोठा तरफ जाकर देखा तो कोठे मे सफेद रंग की धोती कोई बंधा पड़ा था तो मैंने पास जाकर देखा तो मेरी काकी डोमी उईके थी जिसकी मृत्यु हो चुकी थी गले मे रस्सी बंधी हुई थी मैने तुरंत पीड़िता के लड़के महादेव को फोन लगाकर पुरी बात बताई। सूर्यभान के घर पर देखा कोई नहीं था थोडी देर मे महादेव सरपंच एवं गांव के अन्य लोग वहाँ आ गये थे । सूर्यभान ने डोमी बाई कि रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी जिसकी सूचना पर मौके पर पुलिस ने धारा 302 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। महिला
उपनिरीक्षक आम्रपाली दहाट ने बताया कि अपराध की विवेचना दौरान सूर्यभान पिता जोगा उइके उम्र 32 साल निवासी ग्राम माजरी के संबंध में ग्रामीण जनो से एवं विश्वनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त करने पर जानकारी मिली कि सूर्यभान हाल ही में गांव आया था।जो अपने पास मोबाईल नही रखता था ना ही उपयोग करता था। जो कि घटना के बाद फरार हो रहा था।जिसे स्थानीय लोगों के सहयोग से बस में बैठकर चेन्नई जाते समय ग्राम माजरी से करीब 20-25 किमी दूर सांवगी के पास पकडकर चौकी मासोद लाकर वरिष्ठ अधिकारियो के समक्ष प्रस्तुत किया। जिससे वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि मृतिका उसकी रिश्ते की काकी के साथ शराब पीने गया। जिसके बाद दुष्कर्म किया जिसका विरोध करने व लोगो बताने दी और उसकी रस्सी से गला घोटकर हत्या करना स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर धारा 376 भादवि का इजाफा किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा,प्रधान आरक्षक महेश धाकड देवेन्द्र प्रजापति, आर चालक सेवाराम,विवेक चौरे, लेरेन्द्र कुशवाह, तोताराम की मुख्य भूमिका रही है।

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