*पुलिस अधीक्षक, अमित कुमार के नेतृत्व में थाना गाडरवारा पुलिस को बड़ी सफलता, हत्या कर फरार हुये 3 आरोपियों लिया गया अभिरक्षा में, पुरानी रंजिश को लेकर की गयी थी हत्या।*
दिनांक- 22.05.2024 को प्रार्थी- दीपेश पिता दीवान सिंह कौरव उम्र 25 साल निवासी ग्राम महगवां थाना पलोहा ने थाना गाडरवारा उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि रात दिनांक 22/05/2024 की रात्रि लगभग 12.05 बजे वह अपने दोस्त अभिषेक उर्फ बिल्ला निवासी कैंकरा बरहेटा व अन्य के साथ अलग-अलग मोटरसाईकल से आईसीआईसीआई बैंक के पास गाडरवारा पहुँचे इतने में आर्यन शर्मा, बृजेश पाराशर एवं अमन चौहान तीनों एक ही मोटर साईकल काले रंग की पल्सर से वहां पहुँचे जो अभिषेक कौरव को देखकर आर्यन माँ बहन की गंदी- गंदी गालियाँ देकर बोला कि तूने मेरे साथ पहले मारपीट किया था, मैं आज तूझे नही छोडूँगा और आर्यन के साथ ब्रजेश व अमन चौहान तीनों मिलकर अभिषेक कौरव के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगे। प्रार्थी व उसके अन्य दोस्तों ने बीच-बचाव का प्रयास किया तभी बृजेश पाराशर व अमन चौहान ने उन्हें धक्का देकर अभिषेक के दोनों हाथ पकड़ लिये और आर्यन शर्मा ने माँ बहन की गालियाँ देकर आज तुझे हम लोग जान से खत्म कर देंगे और अपने पास छिपाकर रखे धारदार छुरे से अभिषेक के पेट व सीने में 2-3 बार जोर-जोर से मारने लगा। जिससे उसके सीने में बाई ओर से खून निकलने लगा और पेट से आंत बाहर निकल आई । अभिषेक को पेट व सीने में गंभीर चोट आने से मौके पर ही अभिषेक की मृत्यु हो गई । रिपोर्ट पर आरोपीगण- आर्यन शर्मा, ब्रजेश पाराशर और अमन चौहान के विरुद्ध अपराध क्रमांक 507/2024 धारा 302,294,34 भारतीय दंड विधान का कायम कर विवेचना में लिया गया ।
*घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को 12 घंटे के अंदर लिया गया अभिरक्षा में :-* घटना की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनाँक- 22.05.2024 की शाम भागने का प्रयास कर रहे आरोपी- अमन उर्फ राजदीप पिता गजराज सिंह उर्फ नन्हे चौहान उम्र 19 साल निवासी महाराणा प्रताप वार्ड गाडरवारा को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया।
*दो फरार आरोपियों को अभिरक्षा लेने हेतु गठित की गयी थी विशेष टीम :-* मामले में फरार आरोपीगण आर्यन शर्मा व ब्रजेश पाराशर को अभिरक्षा में लेने हेतु पुलिस अधीक्षक, अमित कुमार द्वारा संभावित स्थानों में दबिश देकर आरोपीगण को अभिरक्षा मे लेने के प्रयास किये गये। आरोपीगण दस्तयाब न होने से भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य संकलित किये गये। विवेचना दौरान दिनांक- 24.05.2024 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दोनों आरोपी- बृजेश पाराशर उर्फ पारा तथा आर्यन शर्मा, बरघटिया चौकी के आगे मेन रोड पर अन्यत्र भागने की फिराक में लुकछिपकर किसी सुरक्षित साधन का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताए स्थान पर पहुँचकर हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर आरोपीगणों को पकड़ा गया। दोनों से मौखिक पूछताछ करने पर घटना दिनांक को अपने साथी अमन चौहान के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के चलते मृतक- अभिषेक उर्फ बिल्ला कौरव की हत्या करना स्वीकार किए। आरोपीगण को पुलिस अभिरक्षा में लेकर विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर आरोपीगण आर्यन पिता हेमंत शर्मा उम्र 20 वर्ष एवं बृजेश उर्फ पारा पिता राजेश पाराशर उम्र 20 वर्ष दोनों निवासी एमपीईबी कॉलोनी गाडरवारा को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण द्वारा घटना में प्रयुक्त बटनदार छुरे व मोटरसाइकिल की जप्ती व अन्य उपयोगी साक्ष्य संकलन हेतु माननीय न्यायालय गाडरवारा के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। आरोपीगणों की निशादेही में आरोपीगणों द्वारा घटना में प्रयुक्त धारदार छुरा व मोटर साइकिल जप्त की गयी है। आवश्यक कार्यवाही संपन्न कर आरोपीगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा में प्रस्तुत किया जावेगा।
*आरोपियों को अभिरक्षा में लेने हेतु विशेष योगदानः-* आरोपीगणों को अभिरक्षा में लेने हेतु अति. पुलिस अधीक्षक, नागेन्द्र पटेरिया, एसडीओपी गाडरवारा, रत्नेश मिश्रा के मार्गदर्शन में निरीक्षक- उमेश तिवारी थाना प्रभारी गाडरवारा, उप निरीक्षक नीलेश बड़कुर, उप निरीक्षक मनीषा लिल्हारे, सहायक उप निरीक्षक राकेश दीक्षित, प्रधान आरक्षक भास्कर पटैल, आरक्षक- अखिलेश पटेल, चेतन तंतवाय,कमलेश,दिनेश पटेल, सुजीत बागरी,ऐश्वर्य वेंकट, कुलदीप, कृष्णकांत, शिवम पटेल, अक्षय श्रीवास्तव महिला आरक्षक गीता अग्रवाल की सराहनीय भूमिका रही।