नियम के मुताबिक 60 साल बाद है पात्रता
भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana) में फर्जीवाड़ा सामने आया है। राज्य सरकार की लोकप्रिय योजना में बीजेपी नेता (BJP leader) का नाम शामिल किया गया है। इतना ही नहीं 48 वर्षीय बीजेपी नेता 60 साल के बुजुर्ग बने है। जबकि नियम के अनुसार 60 साल की उम्र के बाद तीर्थ दर्शन योजना की पात्रता है।
राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता को तीर्थ दर्शन योजना में नाम आया है। बीजेपी करोंद मंडल अध्यक्ष महेश केवट (Mahesh Kewat) की उम्र 48 साल है, जबकि नियम के मुताबिक 60 साल की उम्र के बाद ही तीर्थ दर्शन योजना की पात्रता है। ऐसे में बीजेपी नेता को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने पर सवाल खड़े हो रहे है।
बता दें कि अयोध्या (Ayodhya) दर्शन करने के लिए कल यानी 11 फरवरी को तीर्थ दर्शन योजना का जत्था रवाना होगा। वहीं इसके पहले भिंड एसपी के माता-पिता को भी गैर पात्रता सरकारी योजना के लाभ के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की थी।
ये हैं पात्रता
तीर्थयात्री की आयु 60 वर्ष से अधिक और मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसे करदाता नहीं होना चाहिए और पहले तीर्थ-दर्शन योजना का लाभ नहीं लिया हुआ होना चाहिए। यात्रा शुरू करने के लिए तीर्थयात्री को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और टीबी जैसी किसी भी संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए।
इसके साथ ही सांस लेने में कठिनाई, हृदय रोग, कुष्ठ रोग आदि, झूठी जानकारी देने वाले और तथ्यों को छिपाने वाले आवेदक को कभी भी योजना के तहत लाभ से वंचित किया जा सकता है।