window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); मारपीट करने वाले तीन आरोपियो को एक एक साल का सश्रम कारावास - MPCG News

मारपीट करने वाले तीन आरोपियो को एक एक साल का सश्रम कारावास

मुलताई। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने ग्रामीण के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एक एक साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।
प्रकरण में अभियोजन का संचालन करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया बोरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम चोपना निवासी फरियादी दुर्गा पति कृष्णा यदुवंशी ने बीते 21 जुलाई 2019 को बोरदेही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि सुबह 8 बजे के उसके घर के पीछे स्थित बाड़ी में आवागमन के लिए उपयोग होने वाले रास्ते में अखलेश पिता शिव यादव ने बांस गाड़ दिए तो अपने ससुर परशुराम को इस बात की जानकारी दी। परशुराम अखलेश के घर रास्ता बंद होने की शिकायत करने गए तो अखलेश के पिता शिव यादव अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। परशुराम ने अपशब्दों का प्रयोग करने से मना किया तो शिव यादव और उसके पुत्र अखलेश ने बांस की लकड़ी और लात घूसों से परशुराम के साथ मारपीट की। दुर्गा यदुवंशी अपने ससुर को बचाने गई तो शिव यादव के भाई रामकिशोर ने भी दुर्गा के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी । फरियादी दुर्गा यदुवंशी की रिपोर्ट पर बोरदेही पुलिस ने आरोपी रामकिशोर पिता नंदलाल यादव,शिव पिता नंदलाल यादव और अखलेश पिता शिव यादव के खिलाफ धारा 294,323,325 सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एक एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Related posts

Betul: डीजे पर प्रतिबंध, संपूर्ण बैतूल जिले में बोर्ड परीक्षा की समाप्ति तक रहेगा लागू

MPCG NEWS

छिंदवाड़ा: गांव में पढ़े इंजीनियर लड़के ने बनाई कार की ऐसी डिजाइन, देखते रह गए अंग्रेज ने दे दिया बड़ा ऑफर

MPCG NEWS

MP में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की खुली पोल: उजागर हुआ भ्रष्टाचार

MPCG NEWS

Leave a Comment