NGT ने सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश, जाने कौनसे पटाखे फोड़ सकते है ?
भोपाल। त्यौहार के सीजन के चलते मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है। जिसमें कहा गया कि जिन इलाकों में जहां वायु प्रदूषण है, वहां लड़ी, बेरियम नमक मिले पटाखों को फोड़ने से रोका जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने समय-समय पर गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। वहीं 8 नवंबर को इस मामले की फिर से सुनवाई होगी।
एनजीटी द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार एमपी में जहां ज्यादा वायु प्रदूषण होगा वहां 2 घंटे ग्रीन पटाखा चलाने की अनुमति है। एनजीटी ने जारी निर्देश में प्रदेश के सभी कलेक्टरों से कहा कि जिन इलाकों में जहां वायु प्रदूषण है, वहां लड़ी, बेरियम नमक मिले पटाखों को फोड़ने से रोका जाए। इसके साथ ही एनजीटी ने कहा कि जहां प्रदूषण ज्यादा हैं वहां केवल दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे ही जलाएं जा सकेंगे और इसके लिए भी कलेक्टर के द्वारा अनुमति दी जाएगी।
वहीं मामले को लेकर 8 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी। इस दौरान कलेक्टरों को बताना होगा कि किस इलाकों में वायु प्रदूषण है और वहां पटाखों से होने वाला प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। बतादें कि, एनजीटी के जस्टिस शेओ कुमार सिंह और सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की खंडपीठ ने यह आदेश दिए।