window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); बड़ी खबर: महिलाओं के साथ अपराध किया, तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी - MPCG News

बड़ी खबर: महिलाओं के साथ अपराध किया, तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

तीन बच्चे और दूसरी पत्नी होने पर भी होंगे अपात्र, आदेश जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है. अब महिलाओं के साथ अपराध करने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. सहकारिता विभाग ने सरकारी भर्ती के लिए नए नियम बनाए है. मप्र राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2022 तैयार किया गया है. किसी भी व्यक्ति के खिलाफ महिला अपराध कोर्ट में विचाराधीन है, तो उस केस के फैसले तक नियुक्ति नहीं हो पाएगी. दोषी पाए जाने पर उम्मीदवार नौकरी के लिए अपात्र होगा.

यह नए नियम 8 दिसंबर से लागू हो गए हैं. वहीं प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती और चयन का प्रावधान है. सीधी भर्ती में न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 उम्र की सीमा तय की गई है. जो छूटों से साथ बढ़ सकेगी।

यह भी महत्वपूर्ण नियम

. 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीन बच्चों में किसी एक का जन्म हुआ हो और वह जीवित हो तो व्यक्ति अपात्र होगा. जुड़वा संतान शामिल नहीं है.

. एक से अधिक जीवित पत्नी या ऐसी महिला जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो वह अपात्र रहेंगे.

. नाबालिग रूप में विवाह करने वाले व्यक्ति अपात्र रहेंगे

Related posts

धनबाद में प्रज्ञा केंद्र से लाखों की संपत्ति उड़ा ले गए चोर

MPCG NEWS

MP में घूस लेते महिला इंजीनियर गिरफ्तार: EOW ने 15 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

MPCG NEWS

अंतराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बुजुर्गो का हुआ सम्मान

MPCG NEWS

Leave a Comment