window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का मामला, हाईकोर्ट ने आरोपी को अनोखी शर्त पर दी जमानत - MPCG News

नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का मामला, हाईकोर्ट ने आरोपी को अनोखी शर्त पर दी जमानत

जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत दी है। जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कोर्ट ने इसके बदले आरोपी को 2 माह तक हर शनिवार, रविवार भोपाल जिला अस्पताल में मरीजों की निःशुल्क सेवा करने की शर्त पर जमानत दी है।

दरअसल आरोपी छात्र के खिलाफ एक नाबालिक छात्रा ने भोपाल के पिपलानी थाने में शिकायत की थी। जिसमें लड़की ने आरोप लगाया था कि लड़का उसका पीछा करता है। उसे फोन करके परेशान करता है। लड़के के खिलाफ पिपलानी थाने में पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी लड़के के लिए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की गई थी।

HC ने आरोपी छात्र को 2 माह की टैम्परेरी बेल देते हुए कहा कि इस मामले में लगे आरोप बहुत ही गंभीर हैं। लेकिन आरोपी को अपना आचरण सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। वहीं, 2 माह में आचरण में सुधार आया तो नियमित जमानत देने का आदेश भी लिखा।

बता दें कि भोपाल जिला अदालत से ज़मानत खारिज होने के बाद आरोपी छात्र ने HC में याचिका दायर की थी। आरोपी युवक के अच्छे बैकग्राउंड को देखते हुए कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दी है। वहीं लड़के के मां-बाप ने भी अदालत में अपने बेटे की हरकत पर शर्मिंदगी जताई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद पाठक ने पूरे मामले को सुना और इसके बाद यह अनोखी सजा सुनाई। बता दें कि भोपाल पुलिस ने 4 अप्रैल को छेड़खानी के मामले में युवक को गिरफ्तार किया था।

Related posts

MP BREAKING: सीमेंट फैक्ट्री में निर्माणधीन छत का स्लैब गिरा

MPCG NEWS

150 निजी स्कूलों की फीस जमा नहीं होने का मामला:शासन ने दो बार मौका दिया फिर भी रायसेन जिले के स्कूलों ने नहीं दी जानकारी

MPCG NEWS

Betul Live: 65 घंटों से रेस्क्यू जारी, तन्मय की सलामती के लिए दुआ

MPCG NEWS

Leave a Comment