मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय में सौम्या साहू अस्थाना न्यायिक
*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन द्वारा तखत सिंह पुत्र जवाहर सिंह निवासी ग्राम पाली जिला रायसेन को लोन की राशि जमा न करने पर 1 वर्ष करावास की सजा की सजा सुनाई हैं। कंपनी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संघर्ष कुमार शर्मा ब्रांच लीगल मैनेजर अर्पण जैन रीजन लीगल हेड मो. रहूफ ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से तखत सिंह पुत्र जवाहर सिंह निवासी ग्राम पाली ने वाहन पर लोन लिया था जिसकी राशि जमा न करने पर श्री राम कंपनी द्वारा न्यायालय में केस दायर किया था जिसमें कार्यवाही के पश्चात न्यायालय ने लोन राशि अदा न करने पर कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तखत सिंह को आरोपी मानते हुए 2,61,175 रुपए का जुर्माना और 1 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई। कंपनी के ब्रांच मेनेजर शुभम साहू एवं दशरथ कुशवाह द्वारा बताया गया की आरोपी काफी समय से ऋण अदा करने से बचता आ रहा था।
