window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित, 15 नवम्बर से 17 नवम्बर तक शुष्क दिवस घोषित - MPCG News

मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित, 15 नवम्बर से 17 नवम्बर तक शुष्क दिवस घोषित

शहडोल

गणेश कुमार केवट

शहडोल 31 अक्टूबर 2023- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ग) के पालन में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा-1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से 15 नवम्बर 2023 को सायं 06 बजे से 17 नवम्बर (दिन शुक्रवार) को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिनांक 03.12.2023 (दिन रविवार) को शहडोल जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, देशी मद्य भाण्डागार, विदेशी मद्य भाण्डागार, एफ. एल.-2, एफ एल-3 होटल बार, भांग एवं रिटेल आउटलेट दुकाने पूर्णतः बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जारी आदेश में कहा है कि घोषित शुष्क दिवस मे जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने, देशी मद्यभण्डागार,विदेशी मद्यभण्डागार, होटल बार, रेस्टोरेन्ट बार, भांग एवं रिटेल आउटलेट से मदिरा क्रय,विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

Related posts

स्नेह यात्रा के माध्यम से समरसता का दिया संदेश,समरसता सह भोज का जगह जगह हुआ आयोजन””

MPCG NEWS

15 अगस्त के उपलक्ष में स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई*

MPCG NEWS

नगर में विभिन्न निर्माण कार्यों का हुआ भूमिपूजन

MPCG NEWS

Leave a Comment