जानिए क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और कैसी होती है इसकी कार्यवाही ?
सारनी, जीत आम्रवंशी। तवा 01 खदान पाथाखेड़ा में सुरक्षा प्रहरी के साथ मारपीट करने एंव खदान में तोड़ फोड़ कर उपद्रव मचाने वाले आरोपियो को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर अन्य चोरी के मामले का खुलासा किया गया था। जिसके बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। लेकिन इस घटना के मुख आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की मिली सजा।
दरसल मामला दिनांक 15 जनवरी की रात करीब 08 बजे राजा उर्फ धांधू सलाम निवासी हीरापल्ला एवं उसके साथियो द्वारा तवा 01 खदान के अंदर तैनात सुरक्षा प्रहरी प्रकाश यादव के साथ लोहे के फर्सा से मारपीट एवं तवा 01 खदान बैरियर एवं सीडीएस रूम की खिड़कियो एवं एलसीडी सिस्टम की तोड़ फोड़ कर उपद्रव किया गया था। घटना की रिपोर्ट पर थाना सारणी में राजा उर्फ धांधू सलाम निवासी हीरापल्ला एवं उसके साथियो के विरूद्ध अपराध धारा 147, 148, 149, 294, 332, 506, 427 भादवि पंजीबद्ध किया गया था । उक्त घटना मे राजा उर्फ धांधू एंव उसके साथी आरोपीयो को 48 घंटे के अन्दर गिरफ्तार कर माननीय जिला न्यायालय बैतूल पेश किया गया था, जहाँ से आरोपीयो को जिला जेल बैतूल भेज दिया गया था। आरोपी राजा उर्फ धांधू के विरूध्द पूर्व मे कोयला खदान मे डकैती ,चोरी करना एंव डब्लूसीएल के सुरक्षा प्रहरीयो के साथ मारपीट करने सम्बंधी अपराध पंजीबध्द है आरोपी ने डब्लूसीएल कोयला खदान के सुरक्षा प्रहरी एंव कर्मचारीयो के बीच कई बार भय एंव आतंक का माहोल पैदा किया था जिससे सुरक्षा प्रहरी एंव कर्मचारीयो के मध्य भय एंव डर बना हुआ था।
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उक्त घटनाक्रम को गम्भीरता से लेते हुए सिध्दार्थ चौधरी पुलिस अधीक्षक बैतूल द्वारा घटना के मुख्य आरोपी राजा उर्फ धांधू पिता सोबू सलाम उम्र 26 साल निवासी ग्राम हीरापल्ला थाना चोपना जिला बैतूल (म.प्र) के ऊपर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गये जिनके निर्देशानुसार राजा उर्फ धांधू का NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) प्रतिवेदन तैयार कर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी जिला बैतूल के समक्ष पेश किया गया, जिला दण्डाधिकारी बैतूल व्दारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी राजा उर्फ धांधू पिता सोबू सलाम उम्र 26 साल निवासी ग्राम हीरापल्ला थाना चोपना जिला बैतूल (म0प्र) को केन्द्रीय जेल भोपाल मे निरूध्द रखने हेतू दिनांक 24/01/2024 को आदेश जारी किया गया था आदेश के पालन मे आरोपी राजा उर्फ धांधू को केन्द्रीय जेल भोपाल दाखिल कराया गया । जो वर्तमान मे केन्द्रीय जेल भोपाल मे निरूध्द है । और भविष्य मे भी इस प्रकार से भय एंव आतंक को माहोल पैदा करने वालो के विरूध्द सख्त से सख्त कठोर कार्यवाही कर शांति व्यवस्था स्थापित की जावेगी ।
NSA लगने से क्या होता है
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
NSA अधिनियम सजा क्या है ?
NSA के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है. इसके बाद जरूरत पड़ने पर इसे 3-3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी हालत में 12 महीने से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता है।