window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VQJRB3319M'); निरीक्षण के दौरान बंद मिला ग्राम पंचायत अगरिया कलां पंचायत सचिव निलंबित - MPCG News

निरीक्षण के दौरान बंद मिला ग्राम पंचायत अगरिया कलां पंचायत सचिव निलंबित

आखिर कार कार्य वाही हो ही गई।

निरीक्षण के दौरान बंद मिला ग्राम पंचायत अगरिया कलां पंचायत सचिव निलंबित
*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*

रायसेन। सीईओ जिला पंचायत अंजू भदोरिया ने औबेदुल्लागंज ब्लॉक की कई ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान कई पंचायतों में अव्यवस्थाएं, कार्य पूर्ण न होना जैसी त्रुटियां पाईं गईं, इस पर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। एक पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आज दिनांक 05.12.2024 को जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज की ग्राम पंचायत अगरिया में जिला स्तरीय दल के भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत अगरिया कार्यालय बंद पाया गया। सामुदायिक स्वच्छता परिसर वर्ष 2021-22 में राशि रूपयें 4.60 लाख में स्वीकृत हुआ था जो भौतिक रूप से आज भी अपूर्ण है। जबकि पोर्टल पर उक्त कार्य पूर्ण दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के अंतर्गत संधारित किये जाने वाली अभिलेख पंजीयन संधारित नूही पाईं गईं। ग्राम पंचायत में 15 वें वित्त योजनान्तर्गत निर्मित सी.सी. रोड में मनरेगा योजना की मजदूरी का भुगतान आज दिनांक तक नही किया गया है। “धरती आबा” जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान जोकि मान. प्रधानमंत्री महो. की महत्वकांक्षी योजना है के सर्वे का कार्य भी अभी तक पूर्ण नही किया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत में ग्रामवासियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बनाये गये हैं। ग्राम पंचायत में सचिव नियमित रूप से उपस्थित नही रहते हैं और न ही ग्रामवासियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर दिया जा रहा है।

अगरिया के पंचायत सचिव निलंबित

पंचायत सचिव नरेन्द्र परमार द्वारा सचिव पद पर रहते हुए अपने दायित्वों का दुरुपयोग किया गया है। उक्त कृत्य घोर लापरवाही कदाचरण एवं उदासीनता को दर्शाता है जो कि म०प्र० पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 2011 के नियम 7 के तहत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में होने से दण्डनीय है। अतः म०प्र० पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 2011 के नियम 7 एवं सहपठित म.प्र. साधारण खण्ड अधिनियम 1957 के नियम 16 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये नरेन्द्र परमार पंचायत सचिव ग्राम पंचायत अगरिया जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज को उक्त कदाचरण के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में नरेन्द्र परमार पंचायत सचिव ग्राम पंचायत अगरिया जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज नियज्ञ किया जाता है।

Related posts

युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हर्ष वर्धन सोलंकी सपत्नीक पहुंचे कुबरेश्वर शिवधाम,गुरुवर पंडित प्रदीप मिश्रा से लिया सुख सम्रद्धि का आशीर्वाद

MPCG NEWS

-जिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,सहायिका महासंघ सीटू संगठन मंडीदीप के बैनर तले बुधवार को दोपहर धरना रैली प्रदर्शन

MPCG NEWS

गोहरगंज रायसेन जिला संवाददाता किसान जागृति संगठन जिला रायसेन संयुक्त मोर्चा के आवाहन पर

MPCG NEWS

Leave a Comment